22 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कलेक्टर ने लगाया 34 हजार 500 रूपये का अर्थदंड
जबलपुर,लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को समय सीमा के भीतर सेवाएं नहीं देना जिले के 22 अधिकारी-कर्मचारियों को भारी पड़ गया है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर 250 रूपये से लेकर 5 हजार रूपये तक का अर्थदंड अधिरोपित किया है। दंडित अधिकारियों-कर्मचारियों में एसडीएम और अतिरिक्त तहसीलदार से लेकर पंचायत सचिव शामिल है। इन पर अधिरोपित अर्थदंड की कुल राशि 34 हजार 500 रूपये है।दंडित अधिकारियों-कर्मचारियों को अधिरोपित किये गये अर्थदंड की राशि पांच दिन के भीतर सायबर ट्रेजरी के माध्यम से शासन के खाते में जमा करने तथा रसीद की छायाप्रति लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्धारित समयावधि में राशि जमा न करने की स्थिति में दंडित राशि वेतन से आहरित करने की चेतावनी इन्हें दी गई है।
इनपर लगाया गया अर्थदंड
लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा के भीतर आवेदकों को सेवाएं प्रदाय नहीं किये जाने पर जिन अधिकारियो-कर्मचारियों पर दंड अधिरोपित किया गया है उनमें एसडीएम रांझी मोनिका बाघमारे पर 1 हजार रूपये, अतिरिक्त तहसीलदार रांझी भीमसेन पटेल पर 250 रूपये, अतिरिक्त तहसीलदार गोरखपुर आदित्य जंघेला पर 500 रूपये, सिहोरा जनपद की ग्राम पंचायत कुशयारी के सचिव संदीप सिंह ठाकुर पर 5 हजार रूपये एवं ग्राम पंचायत प्रतापपुर के सचिव आशीष कुमार दुबे पर 750 रूपये, शहपुरा जनपद की ग्राम पंचायत उमरिया के सचिव गणेश प्रसाद पटेल पर 1 हजार रूपये, बिलपठार ग्राम पंचायत के सचिव थम्मन सिंह पटेल पर 3 हजार 750 रूपये एवं ग्राम पंचायत चरगवां पुरानी के सचिव भगवानदास ठाकुर पर 750 रूपये, पनागर जनपद की ग्राम पंचायत उमरिया पथरा के सचिव शिवाजी पटेल पर 500 रूपये एवं ग्राम पंचायत पड़री के सचिव प्रहलाद पटेल पर 250 रूपये, मझौली जनपद की ग्राम पंचायत सिहोदा के सचिव क्रांतिभाई राजपूत पर 1 हजार रूपये एवं ग्राम पंचायत कंजई के सचिव ब्रजेश पटेल पर 500 रूपये, जबलपुर जनपद की ग्राम पंचायत कुकुरी खेड़ा के सचिव जितेन्द्र पाठक पर 1 हजार 750 रूपये, कुंडम जनपद की ग्राम पंचायत गौरी के सचिव देवेन्द्र कुमार पर 500 रूपये, जैतपुरी की सचिव सुश्री सुशीला वरकड़े पर 500 रूपये, मड़ईकला के सचिव रामप्रसाद तिलगाम पर 1 हजार 750 रूपये, जामगांव के सचिव प्रमोद कुशराम पर 2 हजार रूपये, डोली के सचिव करन सिंह पर 500 रूपये, बिलटुकरी के सचिव कमल मरावी पर 1 हजार 750 रूपये, भैंसवाही के सचिव जियालाल मार्को पर 5 हजार रूपये, महगवां की सचिव सुश्री सविता मांझी पर 2 हजार 500 रूपये एवं ग्राम पंचायत मोहनी की सचिव सुश्री कल्पना पूसाम पर 3 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
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