जबलपुर में स्थाई पट्टा भूमि के नवीनीकरण और नवीनीकृत पट्टों के नामांतरण की प्रक्रिया हुई आसान
जबलपुर:शहर में स्थाई पट्टा भूमि पर निवास कर रहे या अन्य प्रयोजन से भूमि का उपयोग कर रहे नागरिकों के लिये पट्टा नवीनीकरण, नवीनीकृत पट्टों के नामांतरण तथा राजस्व अभिलेखों के अद्यतन कराने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। इसके लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर एक पेज का सरल आवेदन पत्र तैयार किया गया है। इस एक पेज के आवेदन पत्र को प्राप्त करने के लिए भी पट्टाधारकों कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि राजस्व अमला क्षेत्र भ्रमण के दौरान इसे लेकर उनके घर पहुंचेगा और इसे भरवाने में भी उनकी मदद करेगा।यह निर्णय पट्टा नवीनीकरण, नवीनीकृत पट्टा के नामांतरण और राजस्व अभिलेख को अद्यतन कराने में पट्टाधारकों को आने वाली कठिनाइयों के निराकरण पर चर्चा करने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गत दिवस शहरी क्षेत्र के तीनों अनुभाग रांझी, आधारताल और गोरखपुर के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी , तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों की संपन्न हुई बैठक में लिया गया। अपर कलेक्टर रवि शंकर राय एवं अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे।बैठक में स्थाई नजूल पट्टों से संबंधित अभिलेखों के नियमित अद्यतन, निर्धारित समय-सीमा में पट्टों के नवीनीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि नियमों एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में कई पट्टाधारक समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं।इसके साथ ही प्रक्रिया की जटिलता और इसमें लगने वाले समय को लेकर स्थाई पट्टाधारक या तो नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते हैं और जो आवेदन भी करते हैं वह आधे-अधूरे होने या दस्तावेजों की कमी होने के कारण निराकृत नहीं हो पाते हैं। काफी लम्बे अंतराल तक पट्टा नवीनीकरण या अभिलेख के अप टू डेट नहीं होने से लीज निरस्तिकरण या पुनः प्रवेश की स्थिति निर्मित होने का प्रावधान बना रहता है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इन सब स्थितियों पर गौर करते हुए बैठक में पट्टा नवीनीकरण तथा नवीनीकृत पट्टे के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश बैठक में मौजूद राजस्व अधिकारियों को दिए।
एक पेज का सरल आवेदन पत्र तैयार
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा दिये गये निर्देश पर पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक पेज का सरल आवेदन पत्र अंतिम रूप से तैयार किया गया। बैठक में बताया गया कि राजस्व विभाग का मैदानी अमला क्षेत्र का भ्रमण कर पट्टाधारकों को एक पेज का यह आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगा तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी देगा। इसके साथ ही आवेदन फॉर्म भरने में भी पट्टा धारकों की मदद राजस्व विभाग का मैदानी अमला करेगा।कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि राजस्व अमले द्वारा पट्टाधारकों के घर-घर भ्रमण के दौरान निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के बाद नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाए तथा उद्घोषणा का प्रकाशन भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नवीनीकरण एवं नामांतरण के मामलों के समयबद्ध निराकरण के लिए रोस्टर तैयार करने की हिदायत भी राजस्व अधिकारियों को दी।बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद एक सप्ताह के भीतर नवीनीकृत लीज प्रदान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी तरह यदि लीज से संबंधित कोई भी बकाया राशि का भुगतान शेष नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में फ्री-होल्ड संबंधी आवेदनों पर भी समय-सीमा में कार्रवाई की जाए।कलेक्टर श्री सिंह ने तीनों अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को घर-घर भ्रमण दल में पर्याप्त राजस्व अमले को तैनात करने तथा मैदानी कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया। उन्होंने कार्यालय स्तर पर भी इस कार्य के समयबद्ध निराकरण के लिए विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। भ्रमण दल द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र और संबंधित अधिकारियों के संपर्क मोबाइल नंबर की जानकारी भी समय-समय पर जारी करने को कहा गया।
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