अगस्त और सितंबर माह का एक मुश्त मिलेगा राशन
जबलपुर,राज्य शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को अगस्त एवं सितंबर माह का राशन एकमुश्त वितरित किया जाएगा। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने इस संबंध में खाद्य, सहकारिता एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने हितग्राहियों को समय पर, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से राशन उपलब्ध कराने की हिदायत दी है।कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दोनों माह के राशन का शत-प्रतिशत उठाव 15 अगस्त तक सुनिश्चित किया जाएगा, जबकि सभी पात्र हितग्राहियों को राशन का वितरण 31 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग, एनआरएलएम, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों तथा सभी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को राशन सामग्री का समय पर भंडारण, उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। साथ ही सितंबर माह के आवंटन की आवश्यक औपचारिकताएं भी समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।कलेक्टर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी उचित मूल्य दुकानों पर आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न एवं नमक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ताओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था कर राशन सामग्री का समय-सीमा में परिवहन कराया जाएगा। पीओएस मशीन से जारी पावती प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।निर्देशों में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप ही राशन सामग्री का वितरण किया जाए। राशन के भंडारण स्थलों का खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व अमले द्वारा रैंडम निरीक्षण किया जाए। पात्र परिवारों को पीओएस मशीन पर बायोमैट्रिक सत्यापन अथवा ओटीपी के माध्यम से ही राशन वितरित किया जाए। वितरण पंजी से राशन के वितरण को मान्य नहीं किया जाएगा।कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक हितग्राही को पीओएस मशीन से मासिक पावती अवश्य प्रदान की जाए तथा वितरण की पूरी मात्रा पीओएस मशीन में दर्ज की जाए। सभी पात्र परिवारों को शत-प्रतिशत राशन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों पर नियमित निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही अगस्त और सितंबर माह के राशन वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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