प्रतिबँधात्मक आदेश के वाबजूद भूसा निर्यात का चल रहा था खेल,तहसीलदार ने की कार्रवाई

बहोरीबंद/स्लीमनाबाद : जिले मै कलेक्टर आशीष तिवारी के द्वारा आगामी माहों मै पशु चारा उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जिसके लिए जिले की सीमा के बाहर पशु चारा कड़वी, पैरा, गेंहूँ का भूसा, घास तथा पशुओं द्वारा खाये जाने वाले चारे की अन्य किस्मो के कटनी जिले की सीमा के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है!लेकिन प्रतिबंधात्मक आदेश के वाबजूद भी धड़ल्ले से गेंहूँ भूसा का परिवहन जिले की सीमा से बाहर हो रहा है!बुधवार को भी गेंहू भूसा का निर्यात जिले की सीमा से बाहर होने का खेल चल रहा था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियो ने भूसा की दलाली करने वालों के अरमानो पर पानी फेर दिया!बुधवार को बहोरीबंद की ग्राम पंचायत पटना से सिदुरसी निवासी संतोष चौधरी पिता कुंजीलाल चौधरी के द्वारा भूसा का परिवहन टैक्टर ट्राली से परियट जबलपुर किया जा रहा था!कोटवार व हल्का पटवारी की सूचना मिलते ही बहोरीबंद तहसीलदार सारिका रावत मौके पर पहुंची!जहाँ भूसा निर्यात संबंधित सक्षम अनुमति चाही गईं!लेकिन भूसा निर्यात संबंधित सक्षम अनुमति दस्तावेज नही मिला!जिस पर तहसीलदार सारिका रावत ने कलेक्टर के द्वारा जारी प्रतिबँधात्मक आदेश की अवहेलना पर भूसा से लोड दो टैक्टर ट्रालियों को जब्त कर बहोरीबंद थाना मै खड़ा कराया गया ओर सिदुरसी निवासी टैक्टर ड्राइवर संतोष चौधरी पिता कुंजीलाल चौधरी के विरुद्ध मध्यप्रदेश पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश 2000 के प्रावधान अंतर्गत एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत कोटवार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गईं!
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