छह सिलेंडर राजसात करने के कलेक्टर में दिए आदेश
जबलपुर, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने घरेलू रसोई गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे दो अलग-अलग प्रकरणों में फैसला देते हुये छह गैस सिलेंडरों को शासन के पक्ष में अधिहरित करने एवं राजसात करने के आदेश पारित किये हैं। कलेक्टर ने अपने निर्णय में राजसात किये गये गैस सिलेंडरों के बाजार मूल्य के बराबर राशि अनावेदकों से शासन के खाते में जमा कराने के निर्देश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिये हैं।
क्या है पूरा मामला
घरेलू रसोई गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के ये दोनों प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। इनमें से एक प्रकरण में तीन पत्ती चौराहा स्थित केशरवानी समोसा सेंटर की 30 अप्रैल की शाम की गई आकस्मिक जाँच में दो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर को जप्त किया गया था। इसके साथ ही यहाँ से दो गैस भट्टी, दो रबर पाइप और एक रेग्युलेटर भी जप्त किया गया था। इसी प्रकार सदर स्थित राजभोग स्वीट्स एंड नमकीन सेंटर से भी चार अप्रैल को की गई आकस्मिक जाँच में चार घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक इस्तेमाल करते पाये जाने पर जप्त किया गया था।
गैस सिलेंडरों को राजसात करने के आदेश
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दोनों प्रकरणों में व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने पर जप्त किये गये सभी छह घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को राजसात करने के आदेश दिये हैं तथा जिला आपूर्ति नियंत्रक को राजसात किये गये गैस सिलेंडरों के बाजार मूल्य की राशि एक माह के भीतर शासन के खाते में जमा कराने के निर्देश दिये हैं।
केशरवानी समोसा सेंटर में की गई थी कार्यवाही
उन्होंने अपने आदेश में केशरवानी समोसा सेंटर से जप्त की गई अन्य सामग्री (गैस भट्टी, रबर पाइप और रेग्युलेटर) का बाजार मूल्य 6 हजार रुपये की राशि भी जमा कराने तथा राशि जमा कराने पर जप्त शुदा सामग्री को जप्ती से उन्मुक्त करने कहा है।