गोसलपुर पुलिस ने किया रेत माफियों पर मामला दर्ज 

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जबलपुर:रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त रेत माफियों  के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।

यह है मामला

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना गोसलपुर में दिनंाक 2-6-26 को तहसीलदार अनुभाग सिहोरा  ललित ग्वालवंशी एवं खनिज निरीक्षक प्रभार क्षेत्र मझौली  शिवपाल सिंह चोधरी द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमे लेख है कि दिनांक को 02.06.26 को राजस्व, खनिज एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तह. पौडा अंतगर्त ग्राम खिन्नी में दबिश दी गयी। ग्राम खिन्नी राजस्व निरी. मंडल लमकना में स्थित हिरन नदी खसरा क्रं0. 287 रकवा 2.13 हे. के अंश भाग एवं नदी से लगा हुआ ग्राम खिन्नी का खसरा क्रं. 322 रकवा 0.47 हे. के अंश भाग (जो कि निजी भूमी स्वामी राजस्व अभि. के अनुसार रामफल पिता लटोरी व पांच अन्य के नाम दजर्) से भसुआ रेत (मिटटी युक्त रेत) का उत्खनन होना पाया गया। उक्त स्थल नदी वतर्मान में सूखी है पानी का बहाव नही है इसी स्थान से अवैध उत्खनन में संलिप्त वाहन जेसीबी पीला कलर जिस पर नम्बर अंकित नही है जिसके चालक /आॅपरेटर ने पूछताछ पर अपना नाम मोह. रहमान बहना उफर् मोहम्मद रियाज मंसूरी निवासी ग्राम खिन्नी तह. पौडा थाना गोसलपुर एवं जे सी बी पीला कलर जिस पर नम्बर अंकित नही है जिसके चालक/ ऑपरेटर ने अपना नाम मोहित बमर्न निवासी ग्राम देवरी थाना ढीमरखेडा तह. ढीमरखेडा जिला कटनी बताया तथा एक दस चक्का हाईवा जिसमें नम्बर अंकित नहीं है में 05 घन मीटर रेत भरी पाई गई हाईवा का वाहन चालक मौके पर उपस्थित नही था एवं ट्रेक्टर आईसर 485 सिलवर कलर मय ट्राली लाल रंग नम्बर एम पी 20 ए बी 2166 जिसमें रेत लगभग 03 घन मीटर भरी होना पायी गयी एवं ट्रेक्टर का चालक मौके पर उपस्थित नही था। ट्रेक्टर का मालिक कौशल बमर्न निवासी खिन्नी तह. पौडा है।
पूछताछ पर जेसीबी ऑपरेटर मोहित बमर्न द्वारा बताया गया की जेसीबी का वाहन मालिक अरुण प्रताप भदोरिया उफर् सोनु भदोरिया निवासी चिन्नोटा (वतर्मान पता गोसलपुर) तह. पौडा है। वह कौशल बमर्न निवासी खिन्नी तह. पौडा के कहने पर उक्त स्थल से भसुआ रेत का उत्खनन कर रहा है।
जे सी बी ऑपरेटर मोहमम्द रहमान बहना उफर् रियाज मंसूरी द्वारा बताया गया कि उक्त जेसीबी मशीन के मालिक शुभम पटैल निवासी पनागर मोबाईल है। उक्त स्थल से भसुआ रेत का उत्खनन बलराम उफर् गोलु सिह राजपुत निवासी चन्नौटा तह. पौडा के कहने पर करता है।मौका निरीक्षण में ग्राम खिन्नी से लगे सीमावतीर् ग्राम कुकरई खसरा क्र. 15 रकवा 2.25 है. में से अश भाग (जो कि निजी भूमी स्वामी जगमोहन पिता नारायण सिह निवासी घुघरा तह. पौडा वतर्मान पता गोसलपुर) से मिटटी हटा कर भसुआ रेत का उत्खनन करना पाया गया।मनीष द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल से योगेन्द्र उफर् छोटू सिह निवासी घुघरा (हाल निवास गोसलपुर) तह पौडा द्वारा उत्खनन कायर् किया जाता है। उसने योगेन्द्र उफर् छोटू पर कच्चे रास्ते में पानी डलवाया था ताकि रास्ता खराब हो जाये एवं अधिकारी लोग उक्त स्थल पर कायर्वाही के लिये ना आ पाये।मौके पर उपस्थित प्रहलाद उफर् सोनु बमर्न निवासी खिन्नी द्वारा बताया गया कि वह रेत सप्लाई का काम करता है तथा रेत उत्खनन करने वाले शुभम पटैल, बलराम उफर् गोलू सिह राजपूत इत्यादी के व्हाटसेप ग्रुप हर हर नमर्दे ग्रुप से जुडा है जिसमें अधिकारियों के आने जाने की सूचना देता है।लमकना में स्थित हिरन नदी खसरा क्र0. 287 रकवा 2.13 हे. के अंश भाग एवं नदी से लगा हुआ ग्राम खिन्नी का खसरा क्रं. 322 रकवा 0.47 हे. के अश भाग (जो कि निजी भूमी स्वामी राजस्व अभि. के अनुसार रामफल पिता लटोरी व पांच अन्य के नाम दजर्) से भसुआ रेत (मिटटी युक्त रेत) का उत्खनन होना पाये जाने पर उक्त स्थान में संलिप्त वाहन 02 जीसीबी एवं 01 दस चक्का हाईवा जिसमें में 05 घन रेत भरी भरी है, एवं ट्रेक्टर मय ट्राली जिसमें 03 घन मीटर रेत भरी है जप्त किये गये।जे सी बी ऑपरेटर मोह. रहमान बहना, मोहित वमर्न, जेसीबी मालिक अरुण प्रताप उफर् सोनु भदोरिया, एवं शुभम पटैल निवासी , ट्रेक्टर मालिक कौशल बमर्न के तथा बलराम उफर् गोलु सिह, योगेन्द्र उफर् छोटू सिह, प्रहलाद उफर् सोनु वमर्न द्वारा अवैध रेत भसुआ का उत्खनन कर अवैध परिवहन करते हुये सप्लाई करना पाये जाने एवं सभी आरोपी गणो द्वारा संलिप्त रुप से अवैध भसुआ रोत का उत्खन कर करना पाये जाने से अपराध धारा 303(2), 49, 317 (5) बीएनएस 4,21 खान खनिज अधि. के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

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