खितौला के भाटादौन में दो पक्षों के बीच आपस मे मारपीट

जबलपुर :गाली गलौच से सुरु हुआ विवाद इतना बढ़ा की दोनो पक्षों के बीच मारपीट सुरु हो गई,मामला खितौला थाना क्षेत्र के भाटादौन का है जहां पर दो पक्षों के बीच आपस मे हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।
यह है मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना खितौला में दिनांक 26-2-26 की रात्रि श्रीमति रोशनी कोल उम्र 30 वषर् निवासी प्रशांत जैन का खेत ग्राम भाटादौन ने रिपोटर् दजर् कराई कि ग्राम भाटादौन में प्रशांत जैन का खेत सिकमी में लेकर मुरता के जितेन्द्र सिंह ठाकुर खेती करते हैं खेत की तकवारी करने के लिये वह एंव उसके पति संतू कोल के प्रशांत जैन के खेत मे मड़ैया बनाकर वहीं रहकर तकवारी करते हैं, दिनांक 26-2-26 की रात लगभग 10 बजे वह मड़ैया में खाना बना रही थी पति संतू कोल भी मड़ैया में बैठे थे तभी गोलू दाहिया मड़ैया के अंदर घुसकर उससे मोंबाइल मांग कर जितेन्द्र सिंह ठाकुर से फोन में बात करके मोबाइल वापस देकर हमलोगों के सा थ गाली गलौज करने लगा एवं पति से शराब पीने के लिये 100 रूपये मांगने लगा, पति ने रूपये देने एवं मना किया तो गोलू दाहिया गाली गलोज करते हुये पति के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर पति केा उठाकर जमीन पर पटक दिया जिससे हाथ पैर कमर में चोट आई गोलू दाहिया बोला कि अपना डेरा उठाकर चले जाओ नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। रिपोटर् 296(ए), 115(2), 323(बी), 119(1), 351(2), बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।वहीं प्रेमचंद उफर् गोलू दाहिया उम्र 30 वषर् निवासी ग्राम भाटादौन ने रिपोटर् दजर् कराई दिनंाक 26-2-26 की रात लगभग 10 बजे वह भाटादौन हार में रोड़ से लगे खेत के बाजू में प्रशांत जैन के खेत में बनी मड़ैया में रहने वाले व्यक्ति से पीने का पानी मांगा तो तकवार ने कहा कि पानी नहीं है, उसने कहा कि जित्तू ठाकुर से बात कराओ तथा उनसे फोन लेकर उसने जित्तू ठाकुर से बात की तथा फोन वापस कर रोड़ में आकर खड़ा हो गया था कुछ देर में वहां पर जित्तू ठाकुर आकर उसके साथ गाली गलौज करते हुये हाथ मुक्कों से मारपीट किया जिससे वह वहीं पर तार की बाड़ी में गिर गया मारपीट से उसके मुंह, होठ, कंधा पैर पीठ में चोट आयीं जित्तू ठाकुर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित कर मारपीट किया है। रिपोटर् 296(ए), 115(2), 351(2), बीएनएस तथा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(व्हीए) एससी एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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