स्लीमनाबाद के कब्रिस्तान मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद ;स्लीमनाबाद के ग्राम हरदुआ मै कब्रिस्तान को हटाने की कार्रवाई जो प्रशासन के द्वारा की जानी थी, अब उसमें विराम लग गया है!हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है!जिसके बाद मुस्लिम समुदाय को राहत मिली!गौरतलब है कि स्लीमनाबाद के हरदुआ मै 6 एकड़ से अधिक भूमि जो सैनिक छावनी के नाम दर्ज थी उस पर मुस्लिम समुदाय की कब्र बनी हुई थी!जिसपर ग्राम पंचायत व हिंदू संगठनों के द्वारा सैनिक छावनी की भूमि से कब्जा हटाने तहसीलदार, एसडीएम व कलेक्टर को शिकायत सौंपी थी!इसके बाद तहसीलदार के द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कराया गया!
जिसपर हकीकत सामने आई!
तहसीलदार ने जारी किया था बेदखली आदेश
स्लीमनाबाद तहसीलदार के द्वारा 12 दिसंबर 2025 को बेदखली आदेश जारी किया!जारी आदेशानुसार, पटवारी हल्का 14 के खसरा न. 54 की 2.75 हैक्टेयर भूमि सैनिक छावनी मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज है!इसके कुछ भाग मै अतिक्रमण को सही पाते हुये बेदखली का आदेश जारी किया गया!
मुस्लिम समुदाय पहुँचा हाईकोर्ट
कब्रिस्तान को बचाने मुस्लिम समुदाय हाईकोर्ट पहुँचा!वरिष्ठ अधिवक्ता नरिंदर पाल सिंह रूपराह ओर अधिवक्ता राहुल चौधरी ने अतिक्रमण हटाने के आदेश का हवाला दिया ओर मामले पर जल्द सुनवाई का निवेदन किया!चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ओर जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने 19 दिसंबर को स्लीमनाबाद कब्रिस्तान भूमि पर प्रशासन द्वारा की जाने वाली बेदखली कार्रवाई पर रोक लगा दी ओर हाईकोर्ट ने सरकार को साइट प्लान प्रस्तुत करने का आदेश दिया है!
अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी!इस मामले पर मध्यप्रदेश सरकार, कटनी कलेक्टर,एसडीएम ओर तहसीलदार को प्रतिवादी बनाया गया है! वे अगली सुनवाई मै साइट मैप पेश करेंगे!
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