खाद्यान्न हितग्राही जो पात्र है उनकी शत प्रतिशत कराये ई -केवायसी

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सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद – बहोरीबंद विकासखण्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की शत प्रतिशत ई-केवाईसी के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम राकेश चौरसिया ने मंगलवार को जनपद पंचायत के सभागार में विकासखंड क्षेत्र की सभी 79 दुकानों में पदस्थ समिति प्रबंधक तथा विक्रेताओं की बैठक लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों की शत प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य करने के निर्देश दिए।उन्होंने समिति प्रबंधक तथा विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से सख्त निर्देश दिए हैं कम से कम 95 प्रतिशत ई-केवाईसी करना हर हाल में 31 अक्टूबर 2025 तक
सुनिश्चित किया जाए।जिन दुकानों के प्रबंधकों तथा विक्रेताओं द्वारा तय समय सीमा पर कार्य नहीं किया गया तो उन पर सख्त कार्यवाही करते हुए उन दुकानों से पृथक करने की कार्यवाही भी की जाएगी।साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि त्यौहार पर घर आए सदस्यों की शत प्रतिशत ई-केवाईसी राशन मशीन से कराएं तथा बच्चों को पालकों के आधार कार्ड से अपडेट कराने हेतु प्रसार करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।साथ ही जिन दुकानों पर 95 प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य कर लिया गया है उन दुकानों में पदस्थ प्रबंधक तथा विक्रेताओं की प्रशंसा करते हुए उनके कार्यों सराहा। विकासखण्ड क्षेत्र की जिन दुकानों में शत प्रतिशत ई-केवाईसी कर ली गई है उनमें पड़वार,पहरुआ,खमतरा,बाकल, पटना,तेवरी, हथियागढ, भेड़ा शामिल हैं।बताया गया है कि विकासखण्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 92.48% ई-केवाईसी का कार्य सम्पन्न हो गया है।
इस दौरान नायब तहसीलदार आकाश दीप नामदेव सहित विकासखण्ड क्षेत्र की सभी राशन दुकानों में पदस्थ प्रबंधक तथा विक्रेताओं की उपस्थिति रही है।

 

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