बिना पंजीयन एवं लाइसेंस के चल रहा था जनता पाइल्स क्लिनिक सील

जबलपुर, स्वास्थ्य विभाग ने बिना वैध पंजीयन और लायसेंस के लेबर चौक स्नेहनगर में संचालित किये जा रहे जनता पाइल्स क्लिनिक को सील कर दिया है तथा विधिवत पंजीयन प्राप्त होने तक क्लिनिक को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग होम शाखा की टीम ने जनता पाइल्स क्लिनिक का आज शुक्रवार की शाम आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस क्लिनिक द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप कोई वैध पंजीयन एवं लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया था तथा नर्सिंग होम एक्ट का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था।निरीक्षण में यह भी सामने आया कि जनता पाइल्स क्लिनिक केवल क्लिनिक के रूप में नहीं बल्कि एक अस्पताल के रूप में संचालित किया जा रहा था, जहां लगभग छह बेड लगाए गए थे तथा मरीजों का पाइल्स, भगंदर एवं फिस्टुला जैसी बीमारियों का उपचार किया जा रहा था।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्लिनिक में करीब 40 मरीजों का उपचार किया जा चुका था तथा उनसे फीस लेकर उपचार प्रक्रियाएं भी की गई थीं। निरीक्षण दल द्वारा ओपीडी स्लिप एवं उपचार संबंधी पर्चियों को भी जब्त कर सील किया गया है।प्रारंभिक जांच में पाया गया कि यह क्लिनिक पिछले लगभग 7 दिनों से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। संस्थान के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन अनुजा, फायर सेफ्टी सहित किसी भी विभाग की आवश्यक एनओसी उपलब्ध नहीं थी। निरीक्षण की कार्रवाई नोडल अधिकारी नर्सिंग होम शाखा डॉ आदर्श विश्नोई के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान जनता पाइल्स क्लिनिक को सील कर बंद कराया गया। क्लिनिक प्रबंधन को निर्देशित किया गया है की जब तक संबंधित संस्थान द्वारा विधिवत पंजीयन प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक क्लिनिक पूर्णतः बंद रखा जाएगा। अगर अस्पताल का संचालन किया जाएगा तो विधिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
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