डीएपी का अवैध परिवहन करने पर एफआईआर दर्ज

इस ख़बर को शेयर करें

जबलपुर :कृषि विकास अधिकारी किसान कल्याण कृषि विभाग पनागर श्री पंकज शर्मा द्वारा पुलिस चौकी बरगी नगर में वाहन क्र. MP 20 GA 6122 के चालक राजकुमार कुम्हरे एवं वाहन मालिक संजय जैन निवासी घंसौर के विरुध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम व उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत 3 एवं 7 तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसमें बताया गया है डीएपी उर्वरक का अवैध रुप से जबलपुर से सिवनी जिले के घंसौर में परिवहन किया जा रहा है। जिस पर उपसंचालक कृषि द्वारा दल गठित कर बरगी नगर चौकी भेजा गया। बरगी नगर चौकी पहुंचकर जांच दौरान पिक अप वाहन क्र. MP 20 GA 6122 को चैक किया गया, जिसमे प्रथम दृष्टया उर्वरक डीएपी की बोरी रखी पाई गई। लगभग 57 हजार रुपये मे 55 बोरी उर्वरक डीएपी के परिवहन के सबंध मे एवं क्रय के सबंध मे बिल बिल्टी एवं जिले के बाहर परिवहन के सबंध मे अनुमति पत्र तथा किसी भी प्रकार के कागजात न होना बताया गया।


इस ख़बर को शेयर करें