किसानों को खरीदी केंद्रों में उपज ले जाने के पहले करना होगा ये काम नहीं होगी बड़ी मुसीबत 

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जबलपुर :समर्थन मूल्‍य पर गेहूँ के उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जहाँ किसानों को स्‍लॉट बुक करने के बाद एफएक्यू गुणवत्ता की उपज खरीदी केन्‍द्रों पर लाने की सलाह दी है, वहीं उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर बिना स्लॉट बुकिंग के उपार्जन केंद्रों पर आये गेहूँ की खरीदी नहीं करने की हिदायत दी है।

कलेक्टर ने दिए ये निर्देश 

कलेक्टर  सक्सेना द्वारा उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को दिशा-निर्देश धान उपार्जन के दौरान किसानों को हुई परेशानियों को देखते हुये जारी किये गये हैं। उन्होंने रबी उपार्जन में बिना स्लॉट बुकिंग के गेहूँ की खरीदी पर रोक लगाई दी है। साथ ही उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को हिदायत दी है कि बिना स्लॉट बुक किये उपार्जन केंद्रों पर गेहूँ लेकर आये किसानों से खरीदी न की जाये तथा ऐसे किसानों की जानकारी संकलित कर उनका पंजीयन निरस्त करने जिला आपूर्ति अधिकारी को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।श्री सक्सेना द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि स्लॉट बुक करने के बाद भी यदि किसान नान-एफएक्यू गेहूँ लेकर आते हैं तो उन्हें अपने खर्चे पर उसे अपग्रेड कराना होगा। इसके लिये प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर छन्ना, पंखा, ग्रेडिंग मशीन और मॉइश्चर मीटर की व्यवस्था की गई है। किसान समिति को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपनी उपज को अपग्रेड करा सकेंगे ।समिति द्वारा इस शुल्क को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा। निर्देशों में अधिकारियों को एफएक्यू गेहूँ की जाँच का किसानवार रिकार्ड रखने कहा गया है।कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि उपज अपग्रेड कराने पर जो भी शुल्क लिया जाये उसकी रसीद किसानों को दी जाये। यदि रसीद नहीं दी जाती है तो इसे अवैध वसूली माना जायेगा और इसके लिये विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। श्री सक्सेना ने उपार्जन केंद्रों पर तुलाई के बाद गेहूँ को तुरंत बोरी में भरने और उस पर किसान टैग लगाये जाने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने साफ किया कि बिना किसान टैग लगी गेहूँ से भरी बोरियां उपार्जन केंद्र पर पाये जाने को गम्भीर अनियमितता माना जायेगा।

 

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