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पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा 

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जबलपुर :पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है,

यह है मामला 

मामला पनागर थाना अन्तर्गत दिनांक 28.06.2022 को आरोपी अमन वशंकार पिता रामलाल वंशकार उम्र 25 साल निवासी शिव मंदिर के सामने ग्राम बरझाई, थाना पनागर जिला जबलपुर ने रामलाल वशंकार पिता स्व. छोटेलाल वंशकार उम्र 50 साल निवासी बरसाई थाना पनागर की कपडे़ से गला घोंट कर हत्या कर शव को बोरी में भर कर ले जाते हुये वाहन चेकिंग के दौरान पूछताछ एंव तलाशी में शव बरामद होने की अपराध पर थाना पनागर मे अपराध क्रमांक 520/2022 धारा 302, 201, 511 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी मे चिन्हित किया गया एवं पुलिस अधीक्षक के सतत मार्गदर्शन मे विवेचक निरीक्षक आर.के. सोनी तत्कालीन थाना प्रभारी पनागर द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना कर चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध  जितेन्द्र सिंह द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई जाकर समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।प्रकरण की पैरवी जिला उप निदेशक अभियोजन जिला जबलपुर के मार्गदर्शन मे विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता वरकडे द्वारा की गई।

न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

वहीं सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 26.12.2025 को  न्यायालय  गौरव प्रज्ञानन, अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा आरोपी अमन वशंकार पिता रामलाल वंशकार उम्र 25 साल निवासी शिव मंदिर के सामने ग्राम बरझाई, थाना पनागर जिला जबलपुर को धारा 302 भा.द.वि. में सश्रम आजीवन कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदंड एंव धारा 201 भादवि सहपठित धारा 511 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।

 

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