पंचायत कर्मियों के लिये सार्थक मोबाइल एप पर उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य
जबलपुर, जिले में जिला एवं जनपद पंचायतों के कर्मचारियों-अधिकारियों को सार्थक मोबाइल एप्लिकेशन पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था को वैकल्पिक कर दिया गया है। जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी अब आगामी आदेश तक अपनी उपस्थिति पूर्वानुसार उपस्थिति पंजी में अथवा सार्थक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत द्वारा इसके लिये पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधन सयुंक्त मोर्चा जिला संगठन जबलपुर द्वारा सार्थक मोबाइल एप्लीकेशन में उपस्थिति दर्ज करने में आ रही तकनीकी कठिनाइयों के बारे में सौपें गये ज्ञापन को देखते हुये किया गया है।संशोधित आदेश में कहा गया है कि जिले में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत नियुक्त कर्मचारी-अधिकारी एवं उपयंत्री तथा जनपद पंचायत कार्यालयों में पदस्थ एसआरएलएम विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु सार्थक मोबाइल एप्लीकेशन की उपयोगिता आगामी आदेश तक “वैकल्पिक” की जाती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों को अब अपनी उपस्थिति पूर्वानुसार उपस्थिति पंजी में अथवा सार्थक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज करना सुनिश्चित करना होगी। आदेश में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को सार्थक मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
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