दायित्वों का निर्वहन न करने का दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव निलंबित
जबलपुर,जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने शासकीय राशि के दुरूपयोग करने, कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने का दोषी पाये जाने पर जनपद पंचायत कुंडम की ग्राम पंचायत कुड़ेहरदुली के सचिव सुकरत सिंह मरावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला पंचायत के सीईओ ने यह कार्यवाही जनपद पंचायत स्तरीय जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।जनपद स्तरीय जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत कुड़ेहरदुली के सरपंच द्वारा की गई शिकायत की जांच में सचिव सुकरत सिंह मरावी को 2 लाख 55 हजार रूपये की शासकीय राशि का दुरुपयोग करने तथा ग्राम पंचायत कार्यालय से अनुपस्थित रहने, शराब का सेवन कर कार्यालय में उपस्थित होने, हितग्राही मूलक योजनाओं का कार्य नहीं करने एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने का दोषी पाया गया था।निलंबन की कार्यवाही के पहले कुड़े हरदुली के सचिव सुकरत सिंह मरावी को नोटिस जारी कर जनपद पंचायत कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया था। नोटिस का जवाब समाधानकारक न पाये जाने पर सचिव सुकरत सिंह मरावी के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय कुण्डम नियत किया गया है तथा ग्राम पंचायत कुड़े हरदुली का सचिवीय प्रभार आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से ग्राम पंचायत बिलटुकरी के सचिव कमल मरावी को वर्तमान दायित्वों के साथ सौंपा गया है।
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