हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य,विशेष जागरूकता अभियान के तहत किया जा रहा है जागरूक

जबलपुर:सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस परिवहन एवं शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 28.09.2026 से 08.10.2026 तक 10 दिवसीय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग के संबंध में एक व्यापक प्रवर्तन एवं जन जागरूकता अभियान चलाये जाने के निर्देष जारी किए गए है।उल्लेखनीय है कि उक्त अभियान का उद्देश्य केवल चालानी कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता, जिम्मेदार वाहन संचालन तथा सुरक्षित यातायात संस्कृति को बढ़ावा देना है।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अखिलेश तिवारी के नेतृत्व में यातायात के तीनों थानों द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग को लेकर विशेष प्रवर्तन तथा जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया ।इसी क्रम में तीनपत्ती चौक एवं गोहलपुर चौक पर विषेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अखिलेष तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष शुक्ला, निरीक्षक रोहित तिवारी की द्वारा नागरिकों को जागरूकों किया गया एव बताया गया कि दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग बेहद जरूरी है तथा यातायात के नियमों से अवगत कराते हुये दुपहिया वाहन चालकों को हैल्मेट पहनने हेतु प्रेरित किया गया।इसके साथ ही आमजन से अपील की गई की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कमी लाने हेतु चलाई जा रही विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, जिनमें राहबीर योजना, कैशलेस योजना (पी एम राहत योजना) प्रमुख रूप से शामिल रहीं। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं का उद्देश्य दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाना है। राहबीर योजना के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ‘गोल्डेन आवर ‘ में अस्पताल पहुँचाने वाले नागरिक को सम्मान एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के साथ ही प्रषस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, वहीं कैशलेस योजना के माध्यम से पीड़ित को बिना किसी आर्थिक बोझ के तत्काल उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।विषेष चेकिंग अभियान अंतर्गत दिनॉक 3-10-26 को जिला जबलपुर के शहर एवं देहात थाना अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 508 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुये 2 लाख 23 हजार 400 रूपये समन शुल्क वसूला गया।*
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