जूनियर को मिल गया नियमितीकरण का आदेश, सीनियर लगा रही अधिकारियों के चक्कर
जबलपुर :महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जबलपुर में एक महिला कर्मचारी 2019 से अपना अधिकार पाने अधिकारियों के चक्कर लगा रही है लेकिन उसे अभी तक उसका अधिकार नहीं मिला ,यहां तक की कोर्ट से न्याय तो मिल गया लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी महिला कर्मचारी को नियमतिकरण का अधिकार नहीं दिला सके ।
क्या है मामला
सिहोरा निवासी श्रीमती इन्द्रकुमारी कोरी ने 18 जून 2024 के दिन जबलपुर कलेक्टर को लिखित आवेदन देते हुए बताया कि वह अनुसूचित जाति कन्या छात्रावाससिंहोरा/जवलपुर में 29 वर्षों से लगातार कार्य करती चली आ रही हैँ,लेकिन उसका नियमितीकरण नहीं किया गया,यह कि मेरे पति स्व.श्री राम सुजान कोरी जी पालीवाला पद पर अनुसूचित जाति कन्याछात्रावास सिहोरा में कार्यरत थे जिनकी आकस्मिक मत्य दिनांक 25/10/1993 को हो जाने के पथश्चातउनकी जगह मुझे अस्थाई अनुकम्पा नियुक्ति दिनांक 10/2/1994 को बालक आश्रम खितोला मेंआदिवामी आश्रम में अस्थाई नियुक्ति की गई थी और में तब से आज दिनांक तक अस्थाई रूप से 29 वर्षोंमें लगातार अनुसूचित जाति कन्या छयात्रावास सिहोरा में कार्य करती चली आ रही हूँ, मेने पूरा जीवनसेवा में लगा दिया।
न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीँ सुन रहे अधिकारी
महिला कर्मचारी का कहना है की वह मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा सत्र 2016 में मेरी स्थाई नियुक्ति की जानी थी पर मेरा नियमितीकरण नहीं किया गया।इसके पश्चात मुझे मध्यप्रदेश के मान.उच्च न्यायालय की शरण में जाना पडा और याचिका क्रम.wp21186/2019 लगाई मान.न्यायाधीश जी ने कर्नाटक प्रकरण (उमादेवी) व अन्य बनाम के तहतप्रतिवादी त्र.4 में मेरे पक्ष में निर्णय दिया और मुझे स्थाई नियुक्ति का आदेश दिया,उसमें भी मुझे स्थाईनियुक्ति आज दिनांक तक नहीं कि गई।सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जबलपुर विभाग में विगत वर्षों से मेरे सभीदस्तावेज नियमितकरण के लिए जमा है और मेने अनेकों बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, पर आश्चासन केअलावा क्छ नहीं मिला।
जन सुनवाई में भी नहीं मिला न्याय
वही महिला द्वारा जन सुनवाई में भी 10/01/2023 प्रार्थना पत्र क्र, 827937 मान. जिला कलेक्टर जबलपुर द्वारा मुझे न्याय प्रदान हो सके परंतु मुझे आज दिनांक तक स्थाई नियुक्ति का आदेश प्राप्त नहींहुआ।
जूनियर को हो गया नियमतिकरण
वही महिला का आरोप है की सहायक आयुक्त जबलपुर द्वारा मेरे से जूनियर व्यक्तियों का मान, सहायक आयुक्त जनजातीयकार्यालय जवलपुर द्वारा कन्टेम का हवाला देते हुए 10/06/2024 को आदेश जारी कर दिया गया ।(4) यह कि जबकि में इनसे बहुत सीनियर हूँ और मेने भी कोर्ट 21186/2019 मान. उच्य न्यायालय नेभी मुझे नियमितीकरण का आदेश किया था परंतु न तो न्यायालय और न ही जबलपुर जनसुनवाई और न ही मी एम हेल्पलाईन सबके आदेश को न मानते हुए अपने मनमानी तरीके से जनजातीय विभाग द्वारा महिला को भटकाया जा रहा है।
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