यहां हो रहा रेत का अवैध उत्खनन,पुलिस ने पकड़ी 3 ट्रेक्टर ट्राली 

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जबलपुर :रेत का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है, ऐसे ही रेत के अवैध परिवहन में लिप्त 3 टैक्टर ट्रालियों को पुलिस ने जप्त करते हुए ट्रेक्टर के चालकों और मालिको पर मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच सुरु कर दी है।

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चोरी की रेत टैक्टर ट्रालियों सहित जप्त

पहला मामला ग्वारीघाट थाना क्षेत्र का है थाना प्रभारी  सक्तूराम मरावी ने बताया कि आज दिनांक 11-5-24 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ललपुर घाट नमर्दा नदी से अवैध रेत निकालकर नीले रंग के 2 टेªक्टर ट्राली में भरकर बेचने की फिराक में ललपुर घाट सेें लोड कर ले जायी जा रही हैं सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई ललपुर घाट के पास उपर  2 टेªक्टर   ट्राली जिसमें रेत भरी हुई थी के चालक टैक्टर  चलाकर लाते हुये दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिनका पीछा करते हुये एक टैक्टर को ललपुर घाट के उपर मंदिर के बाजू वाली गली में दूध डेयरी के वाड़े के पास तथा दूसरे टैक्टर को शासकीय स्कूल के पास रोकने पर दोेनों टैक्टरो को खडे कर दोनो टैक्टर चालक भाग गये, दोनो नीले रंग के स्वराज कम्पनी के बिना नम्बर के टेªक्टर ट्राली जिनमे रेत भरी हुयी थी   के इंजन एवं चेचिस नम्बर को एमपी ट्रांसपोटर् की बेबसाईडट पर सचर् करने पर एक  टेªक्टर का रजिस्टेªशन नम्बर एमपी 20 ए बी 6025 एवं मालिक का नाम अंशुल यादव निवासी ललपुर ग्वारीधाट तथा दूसरे टैक्टर का रजिस्ट्रेशन नम्बर एमपी 20 ए बी 4464 एवं मालिक का नाम रघुनाथ यादव निवासी ग्वारीघाट ललपुर वाडर् हुनमान अखाड़ा ग्वारीधाट ज्ञात हुआ। दोनो टैक्टर ट्राली चोरी की रेत सहित जप्त करते हुये दोनों टैक्टर के मालिक/चालको के विरूद्ध प्रथक प्रथक धारा 379, 414, 34 भादवि तथा एवं म.प्र.खनिज अधिनियम की धारा 18(2) के तहत कायर्वाही की गई।
गौघाट से लाई जा रही थी रेत 
वहीं दूसरा मामला बेलखेड़ा थाना क्षेत्र का है थाना प्रभारी सरोजनी टोप्पो ने बताया कि दिनाॅक 10-5-24 को रात में विश्वनीय मुखबिर से सूचना मिली ग्राम नीमखेडा गौघाट से एक टैक्टर ट्राली में रेत लोड कर ले जायी जाने वाली है सूचना पर तत्काल मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी, नीमखेडा टपरिया की ओर से एक टैक्टर आते दिखा जिसकी टा्रली मे रेत लोड थी टैक्टर को रोकने का प्रयास किया, टैैक्टर चालक टैक्टर टा्रली को खडा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, बिना नम्बर की टैक्टर ट्राली को चोरी की रेत सहित जप्त करते हुये पुलिस ने आरोपी टैक्टर चालक के विरूद्ध धारा 379 भादवि एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम तथा धारा 18(1) मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम के तहत कायर्वाही की गयी।

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