रैन बसेरा में रुकने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली,सुपरवाइजर पर मामला दर्ज
जबलपुर :रैन बसेरा में रुकने वाले लोगों से अवैध रूप से वसूली करने वाले सुपरवाईजर के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना सुरु कर दी है।
ये है मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना सिविल लाईन में दिनंाक 10-12-24 की रात्रि तहसीलदार रंाझी सम्भाग राजीव मिश्रा उम्र 41 वषर् ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख है कि नगर पालिक निगम जबलपुर अंतगर्त संचालित रैनबसेरा में अवैध रूप से पैसे के लेन देन की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में जांच उपरांत दिनांक 6.12.2024 को जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच में पाया गया कि सेफ एप्रोच संस्था के सुपर वाइजर जितेन्द्र विश्वकमार् द्वारा आश्रय स्थल में आने वाले लोगों से पैसे लिये जाने के निदर्ेश दिये गये थे जिसके पालन में केयरटेकर द्वारा आश्रय स्थल में रुके हुये कुछ लोगों से नगद ऑनलाइन पैसे प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया।
रजिस्टर से खुला राज
वहीं रैनबसेरा से जप्त किये गये रजिस्टर में उक्त अवधि में दजर् लोगों को रेडम कलिंग कराई जाने पर 9 लोगों द्वारा रुकने के एवज में पैसे लिये जाने की पुष्टि की गयी है। प्राप्त फोन पे एप से इस्टेटमेंट एवं जांच दौरान प्राप्त विभिन्न वीडियों में भी रैनबसेरा में रुकने हेतु 50 रुपये की मांग की जाना पाया गया है। जांच में सेफ एप्रोच संस्था के तत्कालीन सुपरवाइजर श्री जितेन्द्र विश्वकमार् एवं केयरटेकर श्री राम बहादुर पटेल की विभिन्न ऑडियो रिकाडिर्ंग के सुनने उपरांत स्पष्ट है कि सुपरवाइजर वाइजर जितेन्द्र विश्वकमार् द्वारा केयरटेकर से नियमित रूप से रैनबसेरा में रुके हुये लोगों से प्राप्त राशि का हिसाब लिया जाता था एवं प्राप्त राशि केयरटेकर से नगद ऑनलाइन ली जाती थी। केयरटेकर द्वारा सुपरवाइजर को ऑनलाइन राशि प्रेषित किये जाने के संबंध में फोन पे एप पर किये गये पेमेंट के स्क्रीनशट भी जाच के दौरान उपलब्ध कराये गये जिससे केयरटेकर द्वारा लोगों से राशि ली जाकर जितेन्द्र विश्वकमार् को नियमित रूप से राशि दिये जाने की पुष्टि होती है।साथ ही उपरोक्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि नगर पालिक निगम जबलपुर अंतगर्त आश्रय स्थलों का संचालन एवं सधारण करने वाली तत्कालीन संस्था सेफ एप्रोच के सुपरवाइजर जितेन्द्र विश्वकमार् के निदर्ेश पर इंदिरा माकर्ेट स्थित आश्रय स्थल में रुकने वाले लोगों से अवैध रूप से राशि ली जाती थी।
सुपरवाइजर पर मामला दर्ज
वहीँ प्राप्त प्रतिवेदन पर पुलिस ने आरेापी सुपर वाईजर जितेन्द्र विश्वकमार् के विरूद्ध धारा 319(2), 318(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।