5 लाख व जेवर मायके से नहीं लायी तो तलाक दे दूंगा

जबलपुर :दो अलग -अलग मामलों में दहेज को लेकर प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति, सास, जेठ, जेठानी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की विवेचना सुरु कर दी है।
पहला मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला थाना में सिद्धा देवी उम्र 34 वषर् निवासी बावली गढा ने लिखित शिकायत की कि उसकी शादी दिनाॅक 4-12-25 को आशुतोष निमझा निवासी मिलौनीगंज जबलपुर के साथ हुई थी उसके माता पिता ने सामाथयार्नुसार दिये थे, पति फूड कापोर्रेशन आॅफ इंडिया मे नौकरी करते है। शादी में कम दहेज मिलने को लेकर उसके पति एवं सास देवी कोष्टा, जेठ अभिजीत कोष्टा, जेठानी भाग्यश्री कोष्टा उलाहना देते हुये 5 लाख रूपये एवं अन्य वस्तुओं की मांग करने लगे, जब उसने विरोध किया तो उसके साथ गालीगलौज कर मारपीट करने लगे। दिनाॅक 5-1-26 को उसका स्वास्थ खराब हो गया था मेडिकल रिपोटर् नामर्ल आने पर भी ससुराल वाले कहने लगे पुरानी मिगीर् की बीमारी है । दिनाॅक 14-1-26 को त्योहार के बहाने माता पिता को बुलवाकर उसे मायके भिजवाया दिया। उसकी जेवर सभी रख लिये तभी से वह अपने मायके मे रह रही है। दहेज मे उससे 5 लाख रूपये की मांग करते है। रिपोटर् पर धारा 296ए, 85, 316(2), 3(5) बीएनएस एवं 3, 4 दहेज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दूसरा मामला
वहीं दूसरे मामले में महिला थाना मे मुस्कान शेख उम्र 25 वषर् निवासी बाबा टोला हनुमानताल ने लिखित शिकयत की कि उसकी मंगनी उसकी खाला शहजादी पठान के माध्यम से 16-5-25 को अमखेरा रोड गोहलपुर निवासी मोह. राशिद अंसारी के साथ हुई थी । मंगनी के बाद राशिद एवं राशिद के पिता महराजुद्दीन , एवं मा साहीन अंसारी के द्वारा सोने की अंगूठी, चेन, एक्सिस, सोफा पलंग व गृहस्थी का सामान दिये थे। शादी के बाद 20 दिन अच्छे से रखे फिर सोने के हार व चूढी की मांग करने लगे, शादी के बाद से पति, ससुर एवं सास मिलकर कम दहेज लाने की बात को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते हुये 5 लाख रूपये मायके से लाने को कहने लगे, पति बोला 5 लाख व जेवर मायके से नहीं लायी तो तलाक दे दूंगा। उसके पिता घर आकर समझाये तो पति ने उसे 3 बार तलाक-तलाक कह दिया। उसकी माॅ ने शादी के पूवर् सास को 40 हजार रूपये दिये थे, माॅ ने पैसे वापस मांग लिये इस कारण उसके प्रताडित किये। पति ने उसे घर से निकाल दिया। ससुर बोला कि 5 लाख रूपये लेकर आना तभी अच्छे से रखेंगे। उसका स्त्रीधन चुराकर गालीगलौज कर उसे घर से भगा दिया। रिपोटर् पर धारा 296, 85, 316(2), 3(5) बीएनएस एवं 3, 4 दहेज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
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