अवैध रूप से मैरिज गार्डन व होटल इकाई का संचालन करने पर 25 प्रतिष्ठानों को प्रदूषण बोर्ड ने थमाया नोटिस

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सुग्रीव यादव कटनी- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल व वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति प्राप्त नहीं करनें तथा अवैध रूप से होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन संचालन करने के संबंध मे मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 25 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया था। जिनमें से 6 प्रतिष्ठानों द्वारा जल, वायु सम्मति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा चुका है।
क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि 25 प्रतिष्ठानों को जारी किये गए नोटिस में विजयराघवगढ़ के रामाश्रय मैरिज गार्डन के संचालक द्वारा मैरिज गार्डन बंद कर दिये जानें की सूचना के बाद शेष 18 प्रतिष्ठानों को पुनः साथ ही 7 दिवस के अंदर सभी कार्यवाहियां पूर्ण न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।

*इन नियमों का किया उल्लंघन*

क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित किया है कि पूर्व में इन दोनों प्रतिष्ठानों में होटल व रेस्टोरेंट के संचालन हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति व लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही होटल रेस्टोरेंट इकाई का संचालन करने के लिए कहा गया था। इन सभी संस्थानों को एन.जी.टी के निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल व वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन समय- समय पर पत्र द्वारा दिये गए निर्देशों की अवहेलना करने की वजह से अंतिम बार निर्देशित किया जा रहा है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति व लाइसेंस प्राप्त कर ही होटल व रेस्टोरेंट का संचालन करें।साथ ही जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण रोधी संयंत्र भी लगाना जरूरी है।

*25 प्रतिष्ठानों को जारी हुआ था नोटिस*

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिन 25 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है उनमें बाम्बे होटल माधव नगर कटनी मेसर्स गोलू रेस्टोरेंट शांति नगर माधव नगर गेट के सामने, उर्वशी रेस्टोरेंट विश्राम बाबा रोड कटनी चौरसिया मैरिज गार्डन रामकृष्ण परमहंस वार्ड, विरासत मैरिज गार्डन आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मंगलम मैरिज गार्डन आचार्य विनोबा भावे वार्ड, मुहूर्त मैरिज गार्डन जालपा देवी वार्ड, चौरसिया मैरिज गार्डन इंदिरा गांधी वार्ड, गुलमोहर मैरिज गार्डन राम मनोहर लोहिया वार्ड, जलसा मैरिज गार्डन, खरे मैरिज गार्डन, मधुर मिलन मैरिज गार्डन, बाल गंगाधर तिलक वार्ड, राज पैलेस होटल, रेस्टोरेंट मण्डी रोड, पंजाबी मंडल धर्मशाला आचार्य कृपलानी वार्ड, सिंधु भवन धर्मशाला बाबा नारायण शाह वार्ड, संत बाबा आत्माराम धर्मशाला हेमू कालाणी वार्ड तथा दिव्यांचल मैरिज गार्डन महाराणा प्रताप वार्ड शामिल है।

इसके अतिरिक्त मुख्य न गर पालिका अधिकारी कैमोर, विजयराघवगढ़, बरही एवं एसडीएम बाहरीबंद द्वारा मैरिज गार्डनों की प्राप्त सूची अनुसार अनाधिकृत रूप से संचालित रामाश्रय मैरिज गार्डन विजयराघवगढ़, गोपाल पैलेस विजयराघवगढ़, शिवाय मैरिज गार्डन विजयराघवगढ़ रोड बरही, ताम्रकार मैरिज गार्डन वार्ड क्रमांक 9 बरही, गौरंग मैरिज गार्डन आमरपुर रोड बरही, आलीशान मैरज गार्डन वार्ड क्रमांक 8 बरही, आद्यया मंडपम वार्ड क्रमांक 11 खितौली रोड बरही, तिलक राज ग्रोवर ग्राम देवरी मझगवां को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा के तहत सम्मति प्राप्त करनें हेतु नोटिस जारी किया गया।

*सम्मति लायसेंस प्राप्त करने 6 प्रतिष्ठानों ने किया आनलाईन आवेदन*

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 25 प्रतिष्ठानों को जारी किये गए नोटिस के बाद जिन प्रतिष्ठानों द्वारा सम्मति व लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पूर्ण तिथि एवं शुल्क सहित आवेदन बोर्ड की वेबसाइट में एक्स.जी.एन के माध्यम से कर दिया है उसमें गोलू रेस्टोरेंट शांति नगर, जलसा मैरिज गार्डन लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, राज पैलेस मैरिज गार्डन बाल गंगाधर तिलक वार्ड, तिलक राज ग्रोवर ग्राम देवरी मझगवां, बाम्बे होटल माधव नगर कटनी तथा उर्वशी रेस्टोरेंट शामिल है।

*18 प्रतिष्ठानों को स्मरण पत्र जारी*

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति व लाइसेंस प्राप्त करनें बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन करने हेतु शेष 18 प्रतिष्ठानों को सभी बिंदुओं पर सात दिवस के अंदर कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में जल एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने का स्मरण पत्र जारी किया गया है।

 

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