15 वर्ष पुराने यात्री वाहनों के स्थाई अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित
जबलपुर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जबलपुर संभाग के अंतर्गत संचालित 15 वर्ष पुराने 109 यात्री वाहनों के स्थाई अनुज्ञापत्रों को तत्काल प्रभाव से तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के पालन में यह कार्यवाही की गई है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा पूर्व में 215 वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन बार-बार निर्देश के बाद भी 109 वाहन स्वामियों ने पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन प्रतिस्थापित नहीं किए। इन निलंबित परमिटों में जबलपुर जिले के 38, नरसिंहपुर के 09, बालाघाट के 06, छिंदवाड़ा के 09, सिवनी के 09, डिंडोरी के 12, कटनी के 14 और मंडला जिले के 12 वाहन शामिल हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि तीन माह की निलंबन अवधि के दौरान नए वाहन का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया, तो इन सभी स्थाई अनुज्ञापत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, आरटीओ और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि निलंबन अवधि में इन पुराने वाहनों का संचालन पाया जाता है, तो उन्हें तुरंत जब्त किया जाए।
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