नगरीय निकाय उपचुनाव :सिहोरा वार्ड क्रमांक छह के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित,अनुज्ञप्तिधारियों को दिये शस्त्र जमा करने के आदेश

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जबलपुर, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने नगरीय निकाय के उप निर्वाचन के मद्देनजर नगर पालिका परिषद सिहोरा के वार्ड क्रमांक 6 के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस 16 जनवरी 2024 तक की अवधि के लिये निलंबित कर दिये हैं और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के यहाँ सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिये हैं।नगर पालिका परिषद सिहोरा के वार्ड क्रमांक छह के उप चुनाव को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे समस्त शस्त्र लायसेंसधारी जो न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गये हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो, जो पूर्व में किन्ही दंगो अथवा कानून व्यवस्था भंग करने में संलिप्त रहे हों विशेषकर निर्वाचन कार्यक्रमों के दौरान, जो किसी भी निर्वाचन अपराध में संलिप्त रहे हों, संवेदनशील मतदान केंद्रों तथा वल्नरेबल क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करने वाले सभी शस्त्र लाइसेंसधारी तथा जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के अध्याधीन शेष शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र सबंधित पुलिस थाने में अथवा वैध शस्त्र डीलर के यहाँ जमा करना होगा।
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश में संबंधित थाना प्रभारी को भी इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कर इसकी पावती शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को देने की हिदायत भी दी है।जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी निर्वाचन क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। माननीय न्यायाधीश एवं उनके सुरक्षा कर्मी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के अधिकारी, सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान, सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकारी, जिले में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत गार्ड, तथा राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य एवं खिलाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

 

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