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मिलावटी खाद्य पदार्थ सहित खुले में मांस -मछली की बिक्री को लेकर विशेष निगरानी दल की बैठक सम्पन्न

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जबलपुर, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने तथा बिना लाइसेंस और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुये खुले में मांस-मछली के विक्रय को प्रतिबंधित करने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा गठित जिला स्तरीय विशेष निगरानी दल के सदस्यों की आज मंगलवार को सम्पन्न हुई बैठक में दूध और दुग्ध उत्पादों एवं अन्य सभी प्रकार कर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने तथा बिना अनुज्ञा या लायसेंस के खुले में मांस-मछली के विक्रय को रोकने आकस्मिक निरीक्षण की कार्ययोजना तैयार की गई ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय विशेष निगरानी दल के सदस्यों की बैठक में स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं हेतु कार्यशाला आयोजित करने एवं उन्हें सामान्य अपद्रव्यों की जाँच की आसान विधियों से अवगत कराने का निर्णय भी लिया गया तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण, विक्रय व परिवहन करने वाले कारोबारियों को चिन्हित करने तथा आकस्मिक निरीक्षण कर वैधानिक कार्यवाही की रूप रेखा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बैठक में खाद्य पदार्थों के कारोबारियों के एफएसएसएआई लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं स्थानीय निकाय से प्राप्त लाईसेंस के निरीक्षण के साथ ही तौलकांटों का निरीक्षण करने का फैसला भी लिया गया । बैठक में बताया गया कि घरेलू रसोई गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल रोकने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही को और गति दी जायेगी तथा दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । मध्यप्रदेश नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बिना अनुज्ञा के खुले में मांस तथा मछली का व्यवसाय करते पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य उत्पादों की मैजिक बाक्स, चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही प्रारंभिक जाँच का विशेष अभियान जारी रखने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया । बैठक में विशेष निगरानी दल में शामिल सभी सदस्य मौजूद थे

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