शहर में प्रवेश नहीँ कर पायेंगे भारी वाहन,कलेक्टर ने जारी किए आदेश 

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राजेश मदान :बैतूल। कलेक्टर ने बैतूल शहर में 7 किलोमीटर के दायरे में माल वाहक ट्रक, डंपर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले ट्रैक्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।यह रोक प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 और शाम 5 से रात 9 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रतिबंधित वाहन आवाजाही मार्ग के लिए बायपास मार्गों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

*एस पी के प्रस्ताव पर लगी प्रवेश पर रोक*

पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया द्वारा बैतूल शहर में वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़कों पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के कारण शहरी क्षेत्र के मार्गों में भारी वाहनों का आगमन होने से लगातार जाम की स्थिति निर्मित होने की स्थिति में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा था। उनके अनुसार शहरी क्षेत्र में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक स्कूली एवं सायं 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर के कोठीबाजार एवं गंज बाजार के व्यस्ततम मार्गों पर जिले के विभिन्न स्थानों से नागरिकों का आवागमन रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

*यहाँ लगाया प्रतिबंध*

कलेक्टर सूर्यवंशी ने प्रस्ताव मान्य करते हुए शहर के 7 किलोमीटर दायरे में भारी वाहनों के प्रेस पर सुबह 8 से दोपहर 12 तथा 5 से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंध लगाया है।
*आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन प्रतिबंधित आदेश से मुक्त*
आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को उक्त प्रतिबंध आदेश से मुक्त रखा जाएगा। इनमें पुलिस तथा आर्मी के वाहन, नगर पालिका के फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, कचरा गाड़ी वाहन, शासकीय कार्यों में लगे वाहन, विद्युत मंडल के कार्यों में संलग्न वाहन, एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थ वाहन , स्वास्थ्य सेवाओं, बैंक, शासकीय खदान और उर्वरक परिवहन में लगे वाहनों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

 

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