राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वछंद विचरण करने वाले पशुओं के दस पशुपालकों के विरूद्ध स्लीमनाबाद थाना में एफ.आई.आर दर्ज

इस ख़बर को शेयर करें

सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद : राष्ट्रीय राजमार्गो व मुख्य सड़कों में घुमंतु पशुओं के पशुपालकों के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने के निर्णय पर अमल शुरू हो गया है। इस मामले में घुमंतु पशुओं के 10 पशुपालकों के विरूद्ध शुक्रवार को पुलिस थाना स्लीमनाबाद मे जिले की पहली एफआईआर दर्ज की गई है।स्लीमनाबाद तहसीलदार सुश्री सारिका रावत के आदेश पर स्लीमनाबाद थाना मे 10 पशुपालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 223 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के अंतर्गत ग्राम छपरा, देवरी, सिहुड़ी, सलैया फाटक के पशुपालकों के विरूद्ध दर्ज की गई है।

इनके विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर-

स्लीमनाबाद तहसीलदार सुश्री सारिका रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता और कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़क मार्गो पर विचरण करते पशुओं के संबंध मे जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले मे जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमे ग्राम छपरा निवासी श्यामलाल, ज्योति गुप्ता, रामसेवक, जयप्रकाश विश्वकर्मा, राजू पिता किशोरी और ग्राम देवरी निवासी विष्णु प्रसाद, राम स्वरूप और ग्राम सिहुडी के रहवासी रामप्रकाश मौर्य एवं सलैया फाटक निवासी पुन्नू लाल चौधरी व रमेश काछी के विरूद्ध स्लीमनाबाद थाना में एफ.आई.आर दर्ज की गई है।

एफआईआर दर्ज

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में आवारा घूमते हुए गौवंश के कान मे लगे टैग को स्कैन कर पशुपालकों और मालिकों की पहचान कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पशुओं के टैग को स्कैन करने की कार्यवाही पशु चिकित्सक डॉ देवांगना चतुर्वेदी द्वारा की गई है।गौरतलब है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप यादव द्वारा बीते 23 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत जिले मे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये थे!उसी के तहत घुमंतु पशुओं के मालिकों व पशुपालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करानें कार्यवाही की गई!


इस ख़बर को शेयर करें