तीन लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान के संचालकों पर दो- दो लाख रुपए का जुर्माना

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सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद :कलेक्टर अवि प्रसाद ने सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन कर लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकानों को पूर्व में संचालित स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थानांतरित करने वाले तीन लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान के संचालकों पर दो- दो लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की है। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा की गई तीन शराब ठेकेदारों के विरुद्ध इस कार्रवाई को जिले के इतिहास की आबकारी मामलों की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताया जा रहा है।

इन्हे लगी शास्ति-

कलेक्टर अविप्रसाद द्वारा जिन तीन लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान पर शास्ति अधिरोपित की है ,उनमें मेसर्स भगवती इंटरप्राईजेज लिमिटेड पार्टनर श्रीमती अनुसुइया असाटी की दो लाइसेंसी कंपोजिट मंदिरा दुकान स्लीमनाबाद ए वर्ष 2024-25  तथा लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान छपरा वर्ष 2024 -25 के अलावा सिद्धार्थ जायसवाल लायसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान पिपरौंघ वर्ष 2024- 25 पर लगाया गया जुर्माना शामिल है।

निरीक्षण के दौरान मिली खामियां-

वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक स्लीमनाबाद द्वारा विगत 9 अप्रैल को कंपोजिट मदिरा दुकान स्लीमनाबाद ए के निरीक्षण के दौरान उक्त मदिरा दुकान पूर्व संचालित स्थल से स्थानांतरित कर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 130 मीटर की दूरी पर तथा कंपोजिट मदिरा दुकान छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग से 60 मीटर की दूरी पर स्थानांतरित पाई गई थी। जबकि प्रभारी आबकारी निरीक्षक कटनी क्रमांक 1 द्वारा विगत 5 अप्रैल का लाइसेंसी कम्पोजिट मदिरा दुकान पिपरौंध के निरीक्षण के दौरान उक्त मदिरा दुकान पूर्व संचालित स्थल से नवीन स्थल देवरी कला सीमा क्षेत्र मे राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 51 मीटर पर स्थानांतरित किया जाना पाया गया था। जो माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

दो- दो लाख रुपये का जुर्माना-

माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में तीनों संचालकों द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई। प्रकरण में वर्णित अनियमितताओं के संबंध में समाधानकारक जवाब न होने के कारण कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 में प्रदत्त शक्ति के तहत तीनों कंपोजिट मंदिरा दुकान संचालकों पर दो- दो लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है।

7 दिवस में निर्धारित दूरी पर दुकान स्थानांतरित करने के निर्देश-
कलेक्टर अवि प्रसाद ने तीनों कंपोजिट मदिरा दुकान के संचालकों को अपनी मदिरा दुकानों को सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग से 200 मीटर की दूरी तथा आपत्ति रहित स्थल पर 7 दिवस के भीतर वापस स्थानांतरित करने हेतु आदेशित किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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