कलेक्टर ने शासकीय भूमि को अधिकारिता रहित निजी दर्ज करने के एसडीएम बहोरीबंद एवं तहसीलदार स्लीमनाबाद के आदेश को किया निरस्त

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स्लीमनाबाद : ग्राम निमास की पानी मद में दर्ज शासकीय भूमि को अधिकारिता रहित निजी दर्ज करने के तत्कालीन नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद और अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद के आदेश को न्यायालय कलेक्टर अवि प्रसाद ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में कलेक्टर श्री प्रसाद ने भूमि को पुनः शासकीय दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया है।कलेक्टर श्री प्रसाद ने इस प्रकरण में ग्राम निमास की भूमि खसरा नंबर 677, 686 ,717 और 720 का कुल रकबा 2.79 हेक्टेयर शासकीय अभिलेख में पूर्व में मध्य प्रदेश शासन पानी मद में भूमि दर्ज थी। जिसे तत्कालीन नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद की सहमति प्राप्त कर निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया था।कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेकर गहन परीक्षण किया गया एवं पाया कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद एवं नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद ने अपनी अधिकारिता से परे जाकर नियम विरुद्ध रूप से शासकीय भूमि को निजी मद में दर्ज किया था तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निस्तार पत्रक में वर्णित भूमि के स्वरूप में परिवर्तन बिना किसी प्रक्रिया का पालन किये वर्ष 2007 में किया गया था।कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा 27 फरवरी को आदेश पारित करते हुए मध्य प्रदेश भू -राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकरण में अनुभागीय अधिकारी बहोरीबंद द्वारा पारित 7 मार्च 2007 के प्रकरण में दिए नायब तहसीलदार ढीमरखेड़ा अतिरिक्त प्रभार वृत्त स्लीमनाबाद का अभिलेख दुरुस्ती 25 जुलाई 2007 कों अपास्त कर दिया तथा ग्राम निमास की विचाराधीन भूमि कुल रकबा 2.79 हेक्टेयर को भूमि स्वामी खाते से पृथक कर 25 जुलाई 2007 के पूर्व की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन पानी मद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है।साथ ही कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहोरीबंद और तहसीलदार स्लीमनाबाद को अभिलेख अद्यतन किये जाने के आदेश दिए गए।

 


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