धान के अवैध परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्तों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज 

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जबलपुर:धोखाधड़ी करते हुये धान के अवैध परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्तों के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।

यह है मामला

मामला कुंडम थाना क्षेत्र का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना कुण्डम में  दिनांक 03/02/2026 को  आभा शमार् उम्र 43 साल कनिष्ठ आपूतिर् अधिकारी कुण्डम (खाद्य विभाग कलेक्ट्रेट कायार्लय जबलपुर) ने लिखित शिकायत की दिनांक 20/02/2026 के संदभिर्त पत्र के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग- कुण्डेश्वार धाम द्वारा  कलेक्ट्र  के निर्देशन में तहसील- कुण्डेश्वर धाम में तिलसानी स्थित वाजयपेयी वेयरहाउस में अवैध रूप से परिवहन कर लायी हुयी धान एवं भण्डारण के संबंध में दिनांक 18/01/2026 को विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

पाईं गईं ये अनियमितताएं

वहीँ बिचैलिए सचिन साहू पिता दिनेश निवासी पड़वार बरेला, यदुनंदन उफर् सोनू गोस्वामी पिता कोमल गोस्वामी निवासी- कल्यानणपुर तहसील कुण्डम, सुहाने पिता स्वश. दिलीप सुहाने निवासी लमती मथुरा बिहार विजय नगर, बुद्धवसेन निवासी सतना (ग्राम चकेरा तहसील रामपुर बघेलांग) धान के अवैध परिवहन एवं भण्डारण में स्पष्ट रूप से संलिप्त पाए गए। प्रकरण में जप्त 21.5 मैट्रिक टन धान समथर्न मूल्य पर धान उपाजर्न केन्द्र में विक्रय हेतु लाई गई थी। प्रकरण में अवैध धान परिवहन के तथ्यों सहित जांच एवं इस दौरान प्रयुक्त हुई गाडियां क्रमशः एमनी 20 सीएन 1764, एमपी 20 जेड एल 9242, एमपी 20 4776 के मूवमेंट, गाडियों के मालिक और घटना में प्रयुक्त वाहनों के प्रयोग की विस्तृत जांच आवश्यक है। साथ ही, बादल सुहाने प्रो. सुहाने ट्रेडसर् के मुख्य व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त स्थान पर बादल सुहाने का आवास है, फमर् का बोडर् लगा नहीं था एवं किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि की प्राथमिक रूप से पहचान नहीं हो पाई। बादल सुहाने द्वारा प्रस्तुथत क्रेडिट- मैमों एवं बिल की वाणिज्यिक कर विभाग से जांच कराया जाना अनुशंसित किया गया है। अवैध धान भण्डाारण में संस्था सेवा सहकारी समिति मयार्दित इमलई के केंद्र प्रभारी- पूरन सिंह बरकडे, ऑपरेटर- अमितपुरी गोस्वामी एवं एमपीडब्ल्युएलसी कमर्चारी मनीष पटले की संलिप्तता के बिना धान का अवैध भण्डारण संभव नहीं है।

मामला दर्ज 

वहीँ धान के अवैध परिवहन एवं भण्डारण में स्पष्ट रूप से संलिप्त सचिन साहू पिता दिनेश साहू निवासी पड़वार बरेला, यदुनंदन उफर् सोनू गोस्वामी पिता कोमल गोस्वामी निवासी कल्यामणपुर, तहसील कंुडम, चैकीदार कमलेश पिता खुशीलाल निवासी तिलसानी, कुण्डम, बादल सुहाने पिता स्व. दिलीप सुहाने निवासी लमती मथुरा बिहार, विजय नगर, बुद्धसेन पिता दुलिया कोल निवासी सतना (ग्राम चकेरा तहसील रामपुर बघेलान) के विरूद्ध एवं घटना में प्रयुक्त वाहन एमपी 20 सीएन 1764, एमपी 20 जेड एल 9242, एमपी 20 4776 के मूवमेंट वाहन मालिकों के विरूद्ध एवं उपाजर्न संस्था सेवा सहकारी समिति इमलई की संलिप्तपता के बिना वेयरहाउस प्रांगण में अवैध धान का भण्डारण संभव नहीं है।
लिखित शिकायत अवलोकन पर आरोपी (1) सचिन साहू पिता दिनेश साहू निवासी पडवार बरेला थाना बरेला (2) यदुनंदन उफर् सोनू गोस्वामी पिता कोमल गोस्वामी निवासी कल्याणपुर थाना कुण्डम (3) कमलेश पिता खुशीलाल (चैकीदार) निवासी- तिलसानी, तहसील कुण्डगम, जिला जबलपुर (4) बादल सुहाने पिता स्वप. दिलीप सुहाने निवासी- लमती मथुरा बिहार हाल विजय नगर जबलपुर (5) बुद्धसेन पिता दुलिया कोल निवासी सतना (ग्राम चकेरा तहसील रामपुर बघेलान) (6) खरीदी केंद्र प्रभारी पूरन सिंह बरकडे (7) ऑपरेटर- अमितपुरी गोस्वामी (8) मनीष पटले वेयरहाउस में कायर्रत डच्ॅस्ब् कमर्चारी (9) अन्य द्वारा दिनांक 14/01/2026 को मां वैष्णव ट्रांन्सपोटर् कंपनी नूय लोहा मंडी देवास नौका इंदौर के द्वारा ट्रक क्र.न्च्83ठज्4945 मे दिनांक 13/01/26 को इन्दौर से लगभग 21.5 मैट्रिक टन धान श्री पाश्वर्नाथ इंटरप्राईजेज सुहाने ट्रेडसर् जबलपुर को भेजी गयी धान को अवैध लाभ अजिर्त करने के लिये धोखाधडी कर बाजपेयी वेयर हाउस तिलसानी में अवैध रूप से भंडारित करना पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध धारा 318 (4), 316 (2), 3 (5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

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