सात उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही


जबलपुर,उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने अमानक उर्वरक का विक्रय करने पर जिले के छह उर्वरक विक्रेताओं के तथा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक का विक्रय करने पर एक उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिये है।अमानक उर्वरक का विक्रय करने पर जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किये गये हैं, उनमें मेसर्स जयसवाल कृषि केन्द्र सुकरी, मेसर्स पटेल कृषि केन्द्र धनगवां मझौली, मेसर्स राहुल ट्रेडिंग कंपनी खितौला सिहोरा, मेसर्स दीपक कृषि केन्द्र तलाड मझौली, श्रीराम कृषि केन्द्र पोंडा मझौली एवं मेसर्स श्री नर्मदा डिस्ट्रीब्यूटर्स पाटन शामिल हैं। इसी प्रकार अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय करने पर मेसर्स मैथली एग्रो ट्रेडर्स उमरिया पनागर का लायसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ एस के निगम ने बताया कि लायसेंस निलंबित करने के साथ ही इन सभी उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये हैं और उन्हें सात दिन के भीतर जबाब देने के निर्देश दिये गये हैं। नोटिस का तय समयावधि में और संतोषजनक जबाब नहीं मिलने की स्थिति में लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।उप संचालक डॉ निगम के अनुसार इन उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों की कृषि अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी तथा परीक्षण हेतु उर्वरक के नमूने लिये गये थे। विभिन्न प्रयोगशालाओं में कराए गये परीक्षण नमूने अमानक पाये गये थे। उन्होंने बताया कि लायसेंस निलंबन की अवधि में इन प्रतिष्ठानों से उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। डॉ निगम ने किसानों उर्वरक क्रय करने इन प्रतिष्ठानों का ई-टोकन बुक न करने का आग्रह किया है।























































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