गाली देने से मना करने पर गुंडई,मारपीट कर फरार हो गए आरोपी 

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जबलपुर:गाली देने से मना करने पर गुंडई करते हुए आरोपी मारपीट कर फरार हो गए,मामला तीन अलग -अलग थाना क्षेत्रों का है पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच सुरु कर दी है ।

पहला मामला 

पहला मामला थाना घमापुर का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज दिनंाक 1-6-24 की रात्रि लगभग 3-45 बजे मुनेश कुचबंधिया उम्र 26 वषर् निवासी तेलमील कुचबंधिया मोहल्ला ने रिपोटर् दजर् कराई कि बस में कन्डेक्टरी करता है दिनंाक 31-5-24 को 11 बजे अपने छोटे भाई जतिन कुचबंधिया केा समझा रहा था कि गलत लड़कों के साथ मत रहा करो इसी बात को लेकर बल्लू यादव, कल्लू यादव एवं विजय चैधरी का लड़का बोले कि तुम हम लोगों केा गलत लड़का कैसे बोल रहे हो कहते हुये गाली गलोज करने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो कल्लू यादव ने चाकू से हमलााकर हाथ एवं सीना में चोट पहुॅचा दी बल्लू यादव एंव विजय चैधरी के लड़के ने हाथ मुक्कों से मारपीट की वह चिल्लाया तो उसका भाई बाबू एवं मां सुनीता आये तो तीनेां जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। रिपोटर् पर धारा 294, 324, 506, 34 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दूसरा मामला 
दूसरा मामला खितौला थाना क्षेत्र का है जहां पर दिनंाक 31-5-24 की रात लगभग 9-30 बजे ईश्वर कुचबंधिया उम्र 29 वषर् निवासी लखराम मोहल्ला ने रिपोटर् दजर् कराई कि दिनंाक 31-5-24 की शाम लगभग 7-30 बजे फोरमैन इंडस्ट्रीज से काम करके घर जा रहा था रास्ते में हरगढ़ गांव के राहुल चैधरी, पिंकू चोधरी मिले जो गाली गलोज करते हुये बोले कि कैसी गाड़ी चला रहा है , उसने अपनी मोटर सायकल रोक कर गालियां देने से मना किया तो उसके पास आये तथा काॅलर पकड़कर राहुल चैधरी ने दो तीन झापड़ मारा जो उसे ओठ में चोट आई , पिंकू चैधरी ने डंडे से मारा जो उसके मोबाइल मे लगा जिससे मोबाइल टूट गया वह चिल्लाया तो उसके दोस्त दीपक बाल्मीक एवं शंकर चक्रवतीर् आ गये तो इनके साथ भी मारपीट करने लगे पिंकू चैधरी ने दीपक बाल्मीक की गदर्न पकड़ ली तथा पिंकू एव राहुल जान से मारने की धमकी दिये। रिपोटर् पर धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तीसरा मामला 
वहीँ तीसरा मामला भी थाना खितौला का है जहां पर  आज दिंनाक 1-6-24 की रात लगभग 1 बजे रामगोपाल पटैल उम्र 62 वषर् निवासी आलासुर सिमरिया ने रिपोटर् दजर् कराई कि पेशे से वकील है दिनंाक 31-5-24 की रात लगभग 8 बजे सिहोरा से घर आया था घर में लेटा था लाईट बंद थी उसका भाई सुरेन्द्र पटैल, भतीजा अभिषेक पटैल एवं गांव के जितेन्द्र पटैल एवं अन्य लोग लाईन के साथ लाईट सुधारने ट्रंासफामर्रके पास गये थे टंªासफामर्र गांव के पूवर् में सूरज पटैल के खलिहान मे ंलगा है जिसे सुधारने गये थे सुधारकर वापस आये और घरों की लाईट चालू हो गयी रात लगभग 10 बजे हमारे घर के सामने मोहल्ले केे करन पटेल और सतेन्द्र पटैल आये और घर के सामने गाली गलौज करते हुये बोले कि हमारे घर की लाईट क्यों बंद किये तो उसके भाई सुरेन्द पटैल गाली देने से मना किया तो करन पटेल एवं सतेन्द्र पटैल हाथ मुक्कों से लाठी डंडों से मारपीट करने लगे, आवाज सुनकर वह एवं अभिषेक पटैल बाहर निकलकर बीच बचाव करने लगे तभी इंद्रकुमार , शीलू बाई एवं सुरेंद्री पटैल भी आ गये करन पटैल ने लोहे की जराही से उसे सिर मे चोट पहुॅचा दी सुरेन्द्र एवं सतेन्द्र पटेल भी मारा जिससे उसे पैर में चोट आई, अभिषेक पटैल को शीलू बाई, इदं्रकुमार और सुरेन्द्री उफर् सुरेन्द्र ने लाठी से सिर एवं पैर में चोट पहॅुचा दी गांव के लोगों नंे बीच बचाव किया तो सभी जान से मारने की धमकी दिये।  रिपोटर् पर धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
चौथा मामला 
चौथा मामला शहपुरा थाना क्षेत्र का है जहां पर गाली देने से मना करने पर गुंडई और मारपीट की गई ,पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शहपुरा में दिनंाक 31-5-24 की रात्रि लगभग 11-30 बजे शिवप्रसाद रजक उम्र 60 वषर् निवासी ग्राम छपरट ने रिपोटर् दजर् कराई कि किराना दुकान का काम करता है दिनंाक 31-5-24 को वह तथा उसका बेटा संदीप रजक अपनी किराना दुकान में थे रात लगभग 9-30 बजे गांव का संदीप राजपूत राम मंदिर तिराहा के पास खड़े होकर उसे पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगे उसने दुकान के बाहर आकर संदीप राजपूत को गालिंया देने से मना किया उसी समय गांव के सोनू चैधरी एवं नीरज चैधरी भी आ गये दोनों भी संदीप राजपूत का साथ देते हुये उसे गाली गलोज करने लगे और सोनू चैधरी ने हाथ  में लिये लाठी से मारकर सिर में चोट पहुॅचा दी नीरज चैधरी एंव संदीप राजपूत ने हाथ मुक्कों से मारपीट की संदीप रजक एवं सुनील रजक आ कर बीच बचाव किये तो तीनों जान से मारने की धमकी दिये। रिपोटर् पर धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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