कब्जा धारी 14 दिवस मैं करे दुकान खाली,फिर शुरू होगी प्रशासन के द्वारा नीलामी प्रक्रिया

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स्लीमनाबाद (सुग्रीव यादव ): विकासखंड मुख्यालय बहोरीबंद स्थित जनपद व विधायक निधि से निर्मित 40 दुकानों मैं विगत 2 वर्षो से प्रशासन और  कब्जाधारियों के बीच चल रहे विवाद का पटाक्षेप हाईकोट ने कर दिया है ।उच्च न्यायलय जबलपुर ने दायिरा याचिका का फैसला सुनाते हुए कब्जाधारियों को 14 दिवस के अंदर दुकान खाली करने के निर्देश दिए है।
साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को नीलामी प्रक्रिया नए सिरे से अपनाने के निर्देश दिए है।

सभी को दिए नोटिस_

उच्च न्यायलय के फैसले के परिपालन मैं एसडीएम बहोरीबंद ने सभी 40 दुकानदारों को सूचना पत्र जारी कर दिया है।जिसमे मध्यप्रदेश शासन एवम अन्य मैं पारित आदेशानुसार 1 मार्च 2024 के आदेशानुसार बस स्टेंड परिसर बहोरीबंद मैं नवनिर्मित दुकानों को 14 दिवस के अंदर जनपद सीईओ बहोरीबंद से संपर्क कर दुकान मैं रखी सामग्री प्राप्त किए जाने की बात कही है।साथ ही दुकान कब्जाधारियो को खाली करने के निर्देश दिए है।साथ ही एसडीएम ने यह भी कहा है कि 14 दिवस की अवधि पूर्ण होने के बाद दुकानदारों का कोई दावा स्वीकार नही होगा एवम एक पक्षीय कारवाई की जाएगी।दुकानों से कब्जा खाली करने 18 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है।

तत्कालीन एसडीएम ने की थी बेदखली कारवाई_

गौरतलब है कि जुलाई_अगस्त 2022 मैं एकाएक मामला यह जब उठा था जब स्थानीय ग्रामीणों ने यह आरोप लगाकर शिकायत की थी कि निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत मन माफिक तरीके से दुकानों का आवंटन ग्राम पंचायत के संबंधितो के द्वारा किया गया।3 अगस्त 2022 को बहोरीबंद पूर्व सरपंच ने बिना नीलामी प्रक्रिया के दुकानों का आवंटन कर दिया।जबकि नीलामी प्रक्रिया का पालन नही किया।जिस पर तत्कालीन एसडीएम संघमित्रा गौतम ने मामले की जांच कराई जिसमे नियम विरुद्ध तरीके से दुकानों का आवंटन पाया गया।जिस पर एसडीएम ने कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के निर्देश दिए।लेकिन जब कब्जाधारियों ने कब्जा नही हटाया तो फिर एसडीएम ने कब्जा हटाने की कारवाई कर दुकानों मैं तालाबंदी कर दी थी।एसडीएम की इस कारवाई को लेकर कब्जाधारी दुकानदारों ने उच्च न्यायलय मैं याचिका दायर की थी।जिस पर उच्च न्यायलय ने कटनी कलेक्टर को मामले का निराकरण करने को कहा था।उच्च न्यायलय के आदेश के बाद कटनी कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और मामले को न्यायलय मैं रखकर मामले का निर्णय किया।जिसमे कटनी कलेक्टर ने तत्कालीन एसडीएम की बेदखली कारवाई को सही माना व मामले की विस्तृत जांच उच्च न्यायलय को भेजी।जिसके बाद 40 दुकानों से तालाबंदी खुलने का रास्ता साफ हुआ।इस बीच 7 मार्च 2024 को दुकानों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर एसडीएम बहोरीबंद के द्वारा तिथि नियत की गई थी,लेकिन इस बीच उच्च न्यायलय के द्वारा 14 दिवस का समय कब्जा धारियों को कब्जा खाली करने का जो आदेश आया उससे 40 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी।

 


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