हत्या के आरोपियों को सिहोरा न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जबलपुर : हत्या के एक प्रकरण में सिहोरा न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास सजा सुनाते हुए अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है।
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क्या है पूरा मामला ?
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिहोरा थाना अंतगर्त दिनांक 21.11.2021 को आरोपी 1 श्रीराम बमर्न 2 शिवकुमार उफर् सुन्दर बमर्न 3 रज्जू उफर् मथूरा बमर्न 4 अभिषेक बमर्न 5 नम्मू उफर् अवधेश बमर्न 6 शंकरलाल बमर्न द्वारा राजेश पटेल उम्र 45 वषर् निवासी खलरी थाना सिहोरा की पुराने विवाद को लेकर गाली गलौेज कर लाठी डण्डो से मारपीट कर हत्या करने की रिपोटर् पर थाना सिहोरा मे अपराध क्रमंाक 785/2021 धारा 307, 294, 323, 324, 506, 34 भादवि एवं बढाना धारा 302 भादवि अतंगर्त अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मागर्दशर्न मे विवेचक उप निरीक्षक प्रियंका भट्ट द्वारा उक्त मामले की सारगभिर्त विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात मान्नीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निदर्ेशन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक शहर प्रियंका शुक्ला(भा.पु.से.) द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मागर्दशर्न मे विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे द्वारा की गई।
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न्यायालय ने सुनाई सजा
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