पैरोल अवधि पूरी होने के बाद भी जेल नहीँ लौटा बंदी,जमानतदार पर मामला दर्ज 

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जबलपुर:पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद भी जब दण्डित बंदी जेल नहीं लौटा तो शिकायत पर पुलिस ने जमानतदार के विरूद्ध भी प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना सुरु कर दी है।पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना सिविल लाईन में दिनांक 2-9-26 को राजकुमार दास उम्र 59 वषर् निवासी जेल लाईन सिविल लाईन ने लिखित शिकायत की कि वह नेताजी सुभाष चंद बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में भृत्य के पद पर कायर्रत है, दण्डित बंदी जाहिद उफर् शहिद पिता खलील खान उम्र 38 वषर् घसियारी मोहल्ला जिला सिवनी को सत्र प्रकरण क्रमांक 167/11 अपराध 392, 364, 302, 201 भादवि में मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट टेक कोटर्) अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा म.प्र. द्वारा पारित निणर्य दिनंाक 2-6-2012 को सजा 3 वषर्, 10 वषर्, आजीवन कारावास, 3 वषर् व जुमानार् 4 हजार रूपये जमा न करने पर 1 वषर् सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जेल मुख्यालय म.प्र.भोपाल के आदेश दिनंाक 8-7-26 के पालन में दण्डित बंदी जाहिद उफर् शहिद पिता खलील खान केा अस्थाई मुक्ति 142 दिवस (द्वितीय भाग) के लिये दिनंाक 17-8-2026 को रिहाकर दिनंाक 1-9-26 को जेल दाखिल होने की सूचना दी गई थी किन्तु दिनांक 1-9-26 को दण्डित बंदी जेल प्रवेश न होकर पैरोल से फरार हो गया है। बंदी के जमानतदार रियाजुद्दीन निवासी गंाधी वाडर् थाना सिवनी की 50 हजार रूपये की जमानत निष्पादित की गई है। जमानतदार द्वारा बंदी छुट्टी हेतु सम्पूणर् जबावदाी ली गयी किन्तु जमानतदार द्वारा बंदी को जेल दाखिल नहीं करवाया गया।वहीँ लिखित शिकायत पर दण्डित बंदी जाहिद उफर् शहिद खान एवं जमानतदार रियाजुद्दीन के विरूद्ध धारा 262, 49 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

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