तेज ध्वनि वाले न स्पीकर बजेंगे न खुले में होगा मांस मछली का विक्रय

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कटनी/बहोरीबंद(सुग्रीव यादव): प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिपालन में बहोरीबंद एसडीएम प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर शनिवार को बहोरीबंद तहसील कार्यालय मैं धर्मगुरुओं, मौलवियों और मांस विक्रेताओं की बैठक आयोजित हुई।जहां तहसीलदार गौरव पांडेय ने कहा कि धार्मिक सहित अन्य स्थानों पर तेज आवाज में बज रहे लाउड स्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाये जाए।शादी समारोह,धार्मिक उत्सवों में भी कम डेसीमीटर ध्वनि वाले साउंड ही बजेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की तरह सभी प्रकार के उत्सव, पर्व और समारोह मनाएं जाएंगे लेकिन नियमों और निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। इसी प्रकार मांस-मछली विक्रेताओं को कहा गया कि खुले में मांस- मछली,अंडा का विक्रय नहीं होगा।विक्रेता अंडा मांस को ढककर रखें। दुकान में अपारदर्शी कांच या दरवाजा एवं साफ सफाई की व्यवस्था होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर मांस का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।साथ ही सभी विक्रेता संबंधित व्यापार का लाइसेंस लेने की बात कही। समय -समय पर इसकी जांच और समीक्षा भी होगी। यह द्वेषपूर्ण या किसी को ठेस पहुचाने का काम नहीं है। इसको लेकर कोई अफवाह न फैलाएं।हालांकि मांस -मछली विक्रेताओं ने निर्देशों का पालन किया जाएगा ।इस दौरान नायब तहसीलदार आदित्य द्विवेदी,थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा मौजूद रहे।

 


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