नगर निगम के खाद्य विभाग ने चिकन मटन की दुकानों पर की कार्यवाही
जबलपुर, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस की सयुंक्त टीम ने आज शुक्रवार को धनवंतरी नगर, गढाबाजार एवं रामपुर क्षेत्र में चिकन तथा मटन दुकानों का निरीक्षण किया तथा परीक्षण हेतु चिकिन के आधा दर्जन से अधिक नमूने लिये ।खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है । विदित हो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम एवं विनियम 2011 के तहत बिना एफएसएसएआई पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर एक लाख तक का जुर्माना एवं बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर 5 लाख तक का जुर्माना एवं छह माह की सजा का प्रावधान है। मीट मटन के एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नगर निगम, नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय की अनुमति आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य शासन के आदेश के परिपालन में यह अभियान 31 दिसंबर तक लगातार चलाया जाएगा।कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, माधुरी मिश्रा, सारिका दीक्षित एवं विनोद धुर्वे तथा नगर निगम का अमला एवं पुलिस के अधिकारी शामिल थे।
इंडिया पोल खोल को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप्प से स्कैन करें। अथवा "Donate Now" पर टच/क्लिक करें।
Click Here >>
Donate Now
इंडिया पोल खोल के WhatsApp Channel को फॉलो करने के लिए इस WhatsApp आइकन पर टच/Click करें।
Google News पर इंडिया पोल खोल को Follow करने के लिए इस GoogleNews आइकन पर टच/Click करें।
इंडिया पोल खोल के YouTube Channel को Subscribe करने के लिए इस YouTube आइकन पर टच/Click करें।