बिना लाइसेंस के चल रहीं थीं दुकानें खाद्य विभाग ने की कार्यवाही

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जबलपुर,कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की टीम ने आज शनिवार को पनागर, सतपुला हॉट बाजार एवं यादव कॉलोनी स्थित खाद्य पदार्थों की दुकानों का निरीक्षण किया तथा आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों पर बिना फूड लाइसेंस पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर प्रकरण दर्ज किये । साथ ही दूध विक्रेताओं पर भी कार्यवाही की गई तथा नारंग डेयरी से दूध का नमूना लिया गया ।खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के तहत बिना एफएसएसएआई पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर एक लाख तक का जुर्माना तथा बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर 5 लाख तक का जुर्माना और छह माह की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही नगर निगम, नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय की अनुमति भी आवश्यक है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक बिना विधिक लाइसेंस एवं पंजीयन के खुले में मांस-मछली का विक्रय करने वालों अथवा अन्य खाद्य कारोबार करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगातार चलाया जायेगा।
कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, माधुरी मिश्रा, सारिका दीक्षित एवं विनोद धुर्वे द्वारा की गई । इसमें पुलिस एवं स्थानीय निकाय का अमला भी शामिल था ।

 


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