ट्रेक्टर का टायर फटने से दो पक्षों के बीच मारपीट

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जबलपुर :ट्रेक्टर का टायर फटने को लेकर दो पक्षों के बीच बातचीत के बाद गालीगलौज से सुरु हुआ विवाद मारपीट में बदल गया।

यह है मामला

मामला कटंगी थाना क्षेत्र का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनांक 9-11-25 की दोपहर में जागे सिंह उम्र 65 वषर् निवासी ग्राम पड़रिया थूहा ने रिपोटर् दजर् कराई कि आज सुबह लगभग 8 बजे उसका टेªक्टर रोड़ किनारे तालाब के पास खड़ा था तभी उसका भतीजा अरविंद सिंह का टेªक्टर सीट ड्रिल फंसाकर निकला जिसकी सीट ड्रिल का हिस्सा उसके टेªक्टर के आगे चका में लग गया जिससे टायर फट गया, उसने अरविंद से अपने टेªक्टर का टायर सुधरवा दो इस बात पर से लगभग 11-40 बजे उसके घर पर अरविन्द लोधी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एवं दिनेश लोधी, मुकेश लोधी, रज्जू लोधी, अपने हाथ में लाठी लेकर आये और उसके साथ गाली गलौज करने लगे, उसने गालियंा देने से मना किया तो मुकेश लोधी, दिनेश लोधी, रज्जू लोधी लाठी से हमला करने लगे, उसका लड़का बाबू सिंह, अजय सिंह, सत्तार लोधी एवं नातिन समीक्षा, जयश्री लोधी बीच बचाव करने आईं तो अरविन्द ने सत्तार एवं समीक्षा केा कुल्हाड़ी से हमलाकर चोट पहॅुचा दी, जयश्री, बाबू सिंह, अजय लोधी, को दिनेश लोधी, मुकेश लोधी, रज्जू लोधी ने लाठियों से मारपीट कर चोटें पहॅुचा दी तथा बोले कि अब टायर सुधरवाने की बोले तो जान से खत्म कर देगें, मारपीट से उसे, सत्तार लोधी, समीक्षा के सिर, हाथ एवं जयश्री, अजय , बाबू सिंह को हाथ पैर में चोटें आईं। उसके टेªक्टर के आगे का टायर एवं बोनट छतिग्रस्त होकर नुकसान हुआ है। रिपोटर् पर धारा 296(ए), 115(2), 324(4), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।वहीं अरविंद सिंह लोधी उम्र 48 वषर् निवासी ग्राम पड़रिया थूहा ने रिपोटर् दजर् कराई कि खेती किसानी करता है आज सुबह लगभग 8 बजे उसके टेªक्टर की सीट ड्रिल से उसके चाचा के लड़के सत्तार सिंह के टेªक्टर में लग गया था जिससे टायर फट गया था तो सत्तार सिंह बोले कि टेªक्टर का टायर अभी बनवाओं, उसने कहा कि कुछ समय दे दो जबलपुर से टायर लाकर दे देगा, इसी बात पर आज सुबह लगभग 11-40 बजे सत्तार सिंह लाठी लेकर, बाबू सिंह, अजय सिंह आकर उसके साथ गाली गलोज करते हुये बोले कि टेªक्टर का टायर अभी बनवाओ, उसने गालियां देने से मना किया तो सत्तार सिंह लोधी ने लाठी से हमलाकर उसके सिर, हाथ कंधे में चोट पहॅुचा दी तथा तीनों जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। रिपोटर् पर धारा 296(ए), 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

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