खुले मैं न करें मांस विक्रय नही तो की जाएगी कारवाई
सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद : राज्य सरकार के खुले मे मांस के विक्रय पर रोक लगाने के आदेश के वाबजूद तहसील मुख्यालय स्लीमनाबाद क्षेत्र मांस-मछली की दुकानें खुले रूप से चल रही थी ।जिसकी शिकायत पुलिस महकमे को मिल रही थी!जिस पर शनिवार की शाम नायब तहसीलदार मौसमी केवट, थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया पुलिस बल के साथ स्लीमनाबाद व कौड़िया मे संचालित मांस विक्रय दुकानों मे पहुंचकर सघन निरीक्षण किया!जिसपर मांस विक्रेताओं को सख्त निर्देश भी दिए कि खुले मैं मांस विक्रय नही होगा।मांस एवं मछली विक्रय की दुकानों मैं अपारदर्शी कांच एवं सफाई की व्यवस्था होना चाहिए।किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उनका विक्रय प्रतिबंधित है।जो भी मांस व मछली का विक्रय कर रहे है वो लाइसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से करें।साथ मांस दुकानों के संचालक अपनी दुकानों के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें!साथ ही कुछ अवशेष खुले मैं फेंक दिए जाते है,जिससे वहां गंदगी रहती है।इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
यदि अब खुले में मांस व मछ्ली का विक्रय होते पाया गया तो कारवाई की जाएगी।
इंडिया पोल खोल को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप्प से स्कैन करें। अथवा "Donate Now" पर टच/क्लिक करें।
Click Here >>
Donate Now
इंडिया पोल खोल के YouTube Channel को Subscribe करने के लिए इस YouTube आइकन पर टच/Click करें।
इंडिया पोल खोल के WhatsApp Channel को फॉलो करने के लिए इस WhatsApp आइकन पर टच/Click करें।
Google News पर इंडिया पोल खोल को Follow करने के लिए इस GoogleNews आइकन पर टच/Click करें।