सिहोरा में दहेज हत्या के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Life imprisonment to those guilty of dowry death:सिहोरा में श्री सुधांशु सिन्हा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सिहोरा, जिला-जबलपुर की न्यायालय में लंबित प्रकरण में आरोपी सतीश यादव, आरती यादव एवं संजय यादव को धारा-302, 34 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में ग्राम सुगवां निवासी सपना यादव का विवाह मरहटी निवासी सतीश यादव के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही आरोपीगण सतीश यादव, संजय यादव एवं आरती यादव द्वारा मृतिका सपना यादव से दहेज में 50,000/- रूपये की मांग करने लगे और दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतिका सपना यादव की जेठानी आरती यादव, पति सतीश यादव एवं जेठ संजय यादव मृतिका सपना यादव के साथ मारपीट करने लगे। आरोपीगण की मारपीट के कारण सपना यादव को गंभीर चोटे आई जिससे ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। थाना सिहोरा द्वारा अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। शासकीय अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश तिवारी ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा। न्यायालयीन साक्षियों पर गौर करते हुये न्यायालय ने पाया कि आरोपीगण द्वारा सपना को घर में ही चोट पहुंचाकर अभियुक्तगणों द्वारा उसी दिन मृत्यु कारित की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य का सूक्ष्म मुल्यांकन करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया।
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