गोसलपुर में पति पत्नी की हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जबलपुर : बाड़ी लगाने से मना करने की बात पर कुल्हाड़ी से हमला कर पति-पत्नि की हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अथर्दण्ड से किया दण्डित किया गया है,
यह है पूरा मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना गोसलपुर अंतगर्त दिनांक 03.12.2021 को आरोपी गांधी उफर् दिप्पू कोल एवं दीपक कोल ने खेत पर बाड़ी लगाने से मना करने की बात को लेकर लाला कोल एवं वषार् कोल पर कुल्हाड़ी से हमलाकर पति-पत्नि की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट पर गोसलपुर थाना में अपराध क्रमंाक. 595/2021 धारा 294,307,302,34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मागर्दशर्न मे विवेचक उप निरीक्षक पुष्कार मिश्रा थाना गोसलपुर के द्वारा उक्त मामले की सारगभिर्त विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निदर्ेशन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मागर्दशर्न मे विशेषलोक अभियोजक दिलावर धुवेर् के द्वारा की गई।
आजीवन कारावास के साथ लगाया गया जुर्माना
वहीँ सारगभिर्त विवेचना एवं न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 28.02.2024 को न्यायालय सुधान्सु सिन्हा अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा कोर्ट जबलपुर द्वारा दोनो आरोपियों गांधी उफर् दिप्पु उफर् दीपक कोल उम्र 18 वषर् निवासी रामनगर थाना गोसलपुर एवं दीपक कोल उम्र 28 वषर् निवासी रामनगर थाना गासेलपुर को धारा 302,34 भा.द.वि. मे आजीवन कारावास एवं 10000-10000 रूपये अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है।