पान दुकानों में पुलिस की कार्यवाही,4 पान दुकान संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज 

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जबलपुर :अवैध रूप से सिगरेट बेचने वाले 4 पान दुकान संचालकों के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक वेप ई सिगरेट 44 नग, विदेशी सिगरेट 421 पैकिट कीमती 3 लाख 1 हजार 140 रूपये की जप्त करते हुए कार्यवाही की है।गौरतलब है की पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में पुलिस अधीक्षक शहर  आनंद कलादगी (भा.पु.से.), एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती  सोनू कुर्मी के मार्गदर्शन में थाना ओमती की टीमों द्वारा अवैध रूप से पान दुकान में प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक वेप ई सिगरेट एवं विदेशी सिगरेट बेचने वाले 4 पान दुकानों में दबिश देते हुये प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक वेप ई सिगरेट 44 नग, विदेशी सिगरेट 421 पैकिट कीमती 3 लाख 1 हजार 140 रूपये की जप्त की गयी है।

यह है मामला 

थाना प्रभारी ओमती राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि दिनांक 25-4-25 को मुखबिर से सूचना मिली कि सिविक सेंटर स्थित पुरानी बंद प्रभु वंदना टाकीज के पास नेहा पान भंडार दुकान का संचालक अपनी पान सिगरेट की दुकान में प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक वेप (ई सिगरेट) एवं अन्य विदेशी तम्बाकू सिगरेट अवैध रूप से बेचकर धर्न अिर्जत कर रहा है जिससे शहर के युवा नशे के आदि हो रहे हैं। सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई नेहा पान सिगरेट दुकान संचालक ने पूछताछ पर अपना नाम राकेश केशरवानी उम्र 41 वर्ष निवासी शारदा स्वीटस के पास अमखेरा रोड गोहलपुर बताया, तलाशी लेने पर दुकान में प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक वेप एवं विदेशी सिगरेट प्लेटिनम सेवन, डेवीडोफ क्लासिक, एस्से , डनहिल कम्पनी की तम्बाकू सिगरेट के पैकेट जिनमें विनिर्दिष्ट चेतावनी सहजदृष्य नही है दुकान संचालक से इलेक्ट्रोनिक वेप (ई सिगरेट) एवं अन्य विदेशी तम्बाकू सिगरेट बेचने हेतु अनुमति मांगने पर नही होना बताया दुकान संचालक के कब्जे से 4 नग जे कम्पनी के डिस्पोसेबल वेप डिवाईस (ई सिगरेट ), जिसमें 20 हजार पफ 20 एमजी/एमएल, 2 नग एल्फबार राया डी 2 कम्पनी के डिस्पोसेबल वेप डिवाईस (ई सिगरेट) जिसमें 20 हजार स्मूद पफ एवं 14 हजार टर्बो पफ, 9 नग प्लेटिनम सेवन कम्पनी के सिगरेट के पैकेट प्रत्येक पैकेट में 20 सिगरेट, 6 नग डवीडोफ क्लासिक कम्पनी के सिगरेट पैकेट प्रत्येक पैकेट में 20 सिगरेट, 10 नग डनहिल स्विच कम्पनी के सिगरेट के पेैकेट प्रत्येक पैकेट में 20 सिगरेट, 4 नग एस्से ब्लेक कम्पनी के सिगरेट पेकेट प्रत्येक पैकेट में 20 सिगरेट, 3 नग एस्से गोल्डन ली कम्पनी के सिगरेट पैकेट प्रत्येक पैकेट में 20 सिगरेट, 2 नग एस्से स्पेशल गोल्ड कम्पनी के सिगरेट के पैकेट प्रत्येक पेकेट 20 सिगरेट रखी मिली। आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक वेप 6 नग ई सिगरेट एवं विदेशी सिगरेट 34 पैकिट कीमती कीमती लगभग 35 हजार रूपये के जप्त करते हुये आरोपी राकेश केशरवानी के विरूद्ध धारा 4(1), 5(ए), 7, 8 इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम तथा धारा 7, 8, 20 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

दूसरा मामला 

वहीँ इसी प्रकार विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर इनकम टेक्स चौक स्थित मुन्ना पान दुकान में दबिश दी गई दुकान संचालक ने पूछताछ पर अपना नाम शिव नारायण गुप्ता उम्र 52 वर्ष निवासी अवधपुरी कालोनी ग्वारीघाट बताया जिसकी दुकान की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक वेप 38 नग ई सिगरेट तथा विभिन्न कम्पनी की 258 पैकिट विदेशी सिगरेट कीमती 2 लाख 40 हजार रूपये की रखी मिली, तम्बाकू सिगरेट के पैकेट जिनमें विनिर्दिष्ट चेतावनी सहजदृष्य नही है दुकान संचालक से इलेक्ट्रोनिक वेप (ई सिगरेट) एवं अन्य विदेशी तम्बाकू सिगरेट बेचने हेतु अनुमति मांगने पर नही होना बताया दुकान संचालक के कब्जे से 258 पैकिट विदेशी सिगरेट कीमती 2 लाख 40 हजार रूपये की जप्त करते हुये आरोपी शिव नारायण गुप्ता के विरूद्ध धारा 4(1), 5(ए), 7, 8 इलेक्ट्रानिक सिगरेट का निषेध अधिनियम तथा धारा 7, 8, 20 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

तीसरा मामला 

वहीं इन्कम टैक्स चौराहे के पास मुन्ना पान भण्डार में दबिश देते हुये दुकान को चेक किया गया दुकान के अंदर सिगरेट के पैकेट विक्रय करने हेतु रखे थे और दुकान पर कोई वैधानिक चेतावनी नही लिखी थी । दुकानदार ने पूछताछ पर अपना नाम समशेर हुसैन उम्र 43 वर्ष निवासी बंगाली मस्जिद के पास नया मोहल्ला थाना ओमती बताया जिससे सिगरेट विक्रय करने हेतु वैध लायसेंस के बारे मे पूछने पर कोई दस्तावेज नही होना बताया। मौके से 85 पैकिट सिगरेट कीमती 18320 रूपये के जप्त करते हुये इस्तगासा क्रमांक 01/25 धारा-6(बी) 24 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधि. 2003 के तहत कार्यवाही की गयी।

चौथा मामला 

इसी प्रकार नौदरा ब्रिज के पास मुन्ना पान भण्डार में दबिश देते हुये दुकान को चेक किया गया दुकान के अंदर बाये तरफ सिगरेट के पैकेट विक्रय करने हेतु रखे थे और दुकान पर कोई वैधानिक चेतावनी नही लिखी थी । दुकानदार ने पूछताछ पर अपना नाम सैफ अली उम्र 29 साल सा. नया मोहल्ला बंगाली मस्जिद के पास थाना ओमती बताया जिससे सिगरेट विक्रय करने हेतु वैध लायसेंस के बारे मे पूछने पर कोई दस्तावेज नही होना बताया। मौके से 44 पैकिट सिगरेट कीमती 7820 रूपये की जप्त करते हुये इस्तगासा क्रमांक 02/25 धारा-6(बी) 24 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधि.2003 के तहत कार्यवाही की गयी।

*उल्लेखनीय भूमिका*

प्रतिबंधित सिगरेट बेचने के अवैध कारोबार में लिप्त पान दुकान संचालकों को पकड़ने में उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक श्रीराम सनोडिया, उप निरीक्षक प्रशंसा टांडिया, सहायक उप निरीक्षक बी.आर. चौधरी प्रधान आरक्षक दीपक मिश्रा, राम सिंह, जोगेन्द्र, आरक्षक संतोष तेकाम, पंकज सोले, अनुराग, मिथलेश आनंद, संतोष राजेन्द्र, महिला आरक्षक प्रियंका बघेल की सराहनीय भूमिका रही।


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