नये कानून लागू होने को लेकर स्लीमनाबाद थाना में पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम
सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद ;देशभर में सोमवार 1 जुलाई से भारतीय दंड सहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गईं!जिस कारण नए कानून को लेकर सोमवार को स्लीमनाबाद थाना पुलिस की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में एसडीओपी अखिलेश गौर,थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया ने नये और पुराने कानून में हुए बदलाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी।एसडीओपी अखिलेश गौर ने कहा कि अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो गईं है!जिसके बाद हत्या के आरोपी पर 302 की जगह 103 तो धोखाधडी करने वाले पर 420 की जगह 318(4) धारा लगेगी!इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की अन्य आपराधिक धाराओं को भी भारतीय न्याय संहिता मे बदला गया है!
अब कानून सख्त हो रहे हैं,इसलिए हमें कानून के दायरे में रहकर ही काम करना हैं! अब कानून सख्त हो गया हैं, अपन अपराध न करें।उन्होंने बताया कि नए कानून में अब दंड नहीं न्याय मिलेगा। फरियादी किसी भी थाने में पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन टल जाएंगे। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई है, तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं।दरअसल एक जुलाई से देश में आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हुए है!
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बयान नही बदल सकेंगे पीड़ित व गवाह
वहीं थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया ने कहा कि तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीडि़तों की समस्याओं को रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थितिवश कहीं पर भी एफआइआर व ई-एफआइआर का भी प्रावधान है।
नए कानून में डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है। हर चीज की समय-सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्जशीट पेश करना है और केस की अपडेट पीडि़त को समय-सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीडि़त आदि के बयान की वीडियोग्राफी व बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। ऐसा होने से अब पीडि़त और गवाह अपने बयान नहीं बदल सकेगा।
इस दौरान जिला पंचायत सदस्य पंडित प्रदीप त्रिपाठी, जन भागीदारी अध्यक्ष राधेश्याम तिवारी, रतन गुप्ता, चंद्रशेखर अग्रहरि, जगदेव पटेल, कमलेश रजक, राहुल सिंह ठाकुर, सुनील गुप्ता, नीरज गुप्ता, रामकृपाल हल्दकार, श्याम सोनी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, युवाओं व अन्य लोगों की उपस्थिति रही।
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