कलेक्टर ने संपूर्ण जिले को किया साइलेंस जोन घोषित

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जबलपुर, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक साइलेंस जोन (कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र) घोषित किया है।जिला दण्डाधिकारी श्री सक्सेना द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी राजनैतिक दल एवं व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। आदेश के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण को रोकने ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता के एक चौथाई वाल्यूम में से जो भी कम हो उस पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा ।

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48 घँटे पहले लेनी पड़ेगी अनुमति 

वहीं राजनैतिक दलों या व्यक्तियों को वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करने के लिए वाहन का पंजीयन, वैध ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक एवं दूरसंचार कार्यालय वाले क्षेत्रों से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग सख्त वर्जित रहेगा।आदेश में किसी भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व से प्राप्त करने के निर्देश दिए गये हैं। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई है।

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