ईधन में मिलावट रोकने होगी आकस्मिक जांच

ये अधिकारी होंगे शामिल
जांच दलों द्वारा निरीक्षण के दौरान ईंधन की गुणवत्ता, माप-तौल, भंडारण, रिकॉर्ड तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण एवं कदाचार निवारण) आदेश, 2005 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा प्रत्येक जांच दल में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नापतौल विभाग के निरीक्षक तथा आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित संबंधित तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर को शामिल किया गया है।वहीँ कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जांच अभियान तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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