किसानों को राहत,प्लास्टिक के डिब्बों में एक दिन में दिया जा सकेगा दो सौ लीटर तक डीजल

इस ख़बर को शेयर करें

जबलपुर,कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने पूर्व में पेट्रोल पंपों से प्लास्टिक के डिब्बे में डीजल प्रदाय करने पर लगाई गई रोक को आज एक आदेश जारी कर जिले के किसानों को तथा स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के मद्देनजर शिथिल कर दिया है।कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिले में स्थित पेट्रोल पंपों से किसानों तथा स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अत्यावश्यक सेवाओं से व्यक्ति अथवा संस्थान को पहचान और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एक दिन में एक बार अधिकतम 200 लीटर तक डीजल प्लास्टिक के डिब्बों में प्रदाय किया जा सकेगा।आदेश में पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान को डीजल विक्रय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से दर्ज करें और प्रत्येक ग्राहक को रसीद अवश्य जारी करें।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीजल विक्रय से संबंधित अभिलेखों के संधारण एवं सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी पेट्रोल पंप संचालक की होगी। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।कलेक्टर श्री सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और निरीक्षण करने का दायित्व संबंधित आयल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों एवं क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों को सौंपा है, जो सघन मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण कर निर्देशों का पालन नहीं करने वाले पंप संचालकों पर कार्यवाही करेंगे।

इंडिया पोल खोल को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप्प से स्कैन करें। अथवा "Donate Now" पर टच/क्लिक करें। 

Click Here >> Donate Now

इंडिया पोल खोल के YouTube Channel को Subscribe करने के लिए इस YouTube आइकन पर टच/Click करें।

इंडिया पोल खोल के WhatsApp Channel को फॉलो करने के लिए इस WhatsApp आइकन पर टच/Click करें।


इस ख़बर को शेयर करें