प्री-प्राईमरी एवं नर्सरी स्कूलों का मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य
जबलपुर,शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 11 तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति 2003 के प्रावधानों के अनुसार सभी निजी एवं शासकीय शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों यथा प्री प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूलों को संचालन के पूर्व महिला एवं बाल विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह के अनुसार बिना मान्यता अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र का संचालन करना दंडनीय है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक निजी एवं शासकीय प्री-प्राइमरी स्कूल के संचालकों को मान्यता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल https://mpwedmis.gov.in/PreSchool/PSE.aspx पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा । बिना पंजीयन के प्री-प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल संचालित होने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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