शराब पीने के लिए रुपये न देने पर मारपीट

जबलपुर;शराब पीने के लिये रूपये न देने पर आरोपी ने गालीगलौच करते हुए जमकर मारपीट की और फरार हो गया, मामला दो अलग -अलग थाना क्षेत्र के है,
पहला मामला
पहला मामला थाना सिहोरा का है पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनंाक 13-4-26 की रात्रि मारपीट में घायल को उपचार हेतु शासकीय अस्पताल सिहोरा लाये जाने की सूचना पर पहॅुची पुलिस को हशिर्त शुक्ला उम्र 24 वषर् निवासी नई कन्या शाला के पीछे ज्वालामुखी सिहोरा ने बताया कि वह सेवाराम की होटल में काम करता है दिनंाक 13-4-26 को रात लगभग 10-15 बजे वह सेवाराम पटेल से काम करके वापस अपने घर जा रहा था लगभग 10-20 बजे आसपास जैसे ही पोस्ट आफिस तिराहा में ज्वालामुखी रोड़ पर आगे पहुॅचा कि लखराम मोहल्ला निवासी जतिन कुशवाहा आकर उससे शराब पीने के लिये 500 रूपये मांगने लगा, रूपये देने से मना करने पर जतिन गाली गलोज करते हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा तथा मारते पीठते उसे मोहब्बत चाय वाले की दुकान के पास तक लाया और पत्थर उठाकर सिर माथे में चोट पहॅुचा दी वह एवं जतिन दोनों गड्डे में गिर गये जिससे जतिन को भी चोट आयी है आसपास के लोगों ने उसे बचाया तो जतिन जान से मारने की धमकी दिया। रिपोटर् पर धारा 119(1), 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दूसरा मामला
वहीँ दूसरा मामला थाना खमरिया जहाँ पट दिनंाक 14-4-26 को राम भरोस परते उम्र 59 वषर् निवासी सोनपुर रोड़ घाना ने रिपोटर् दजर् कराई कि दिनंाक 13-4-26 केा रात लगभग 10 बजे घर मे टीवी देख रहा था तभी उसका छोटा भाई मल्लूराम पोरते और मल्लूराम का लड़का कृष्णा पोरते उफर् छोटू आकर उसके कमरे में घुस आये और जबरन शराब पीने के लिये 5 हजार रूपयों की मांग करने लगे, रूपये देने से मना करने पर दोनों गाली गलोज करने लगे, गालियां देने से मना करने पर मल्लूराम हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा, उसकी पत्नी सुनीता बीच बचाव करने आयी तो कृष्णा पोरते ने डंडे से हमलाकर सुनीता के हाथ कंधे में चोट पहॅुचा दी तथा घर में रखी प्लास्टिक की कुसीर् तोडफोड़ किये, उसने अपने बेटे ओमप्रकाश केा फेान से घर आने के लिये कहा थोड़ी देर बाद उसका बेटा ओमप्रकाश घर के सामने लखेरा की दुकान के पास आया तो मल्लूराम एवं कृष्णा ने ओमप्रकाश केा पकड़ लिया एवं मल्लूराम ने चाकू से हमलाकर ओमप्रकाश की दाहने हाथ की उंगली में चोट पहुॅचा दी तथा मल्लूराम ने उसके वायें हाथ की गदेली में काट दिया। रिपोटर् पर धारा 331(3), 119(1), 296(ए), 115(2), 118(1), 3(5), बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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