हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

जबलपुर :हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।मामला थाना रांझी क्षेत्र का है जहाँ पर धारदार चाकू से हमला कर तथा पत्थर पटक कर हत्या करने वाले आरोपी को प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
यह है मामला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना रांझी अंतर्गत दिनांक 25.07.2022 को आरोपी अमरदीप चौधरी, वैभव उर्फ बाबू मरावी, तथा अर्जुन चौधरी ने संतोष बंषकार पिता दुर्गाप्रसाद वंषकार उम्र 32 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती झंडाचौक पीपल के पेड़ के पास रांझी के सिर एवं गले में चाकू से हमला कर तथा बाद में पत्थर पटककर हत्या कर दी थी जिस पर थाना रांझी मे अप. क्रमांक 725/22 धारा 302,34 भादवि तथा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मार्गदर्षन मे विवेचक निरीक्षक सहदेवराम साहू तत्कालीन थाना प्रभारी रंाझी के द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेष करने के पष््चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देषन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक अपराध प्रदीप कुमार शेन्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।वहीं प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के द्वारा की गई।सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 25.01.2025 को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष आलोक अवस्थी जबलपुर द्वारा आरोपी अमरदीप चौधरी उम्र 23 वर्ष निवासी मरघटाई रोड रांझी को धारा 302/34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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