हत्या पर अब धारा 302 की जगह 103 ओर एक्सीडेंट पर धारा 304 ए की जगह 106,
सुग्रीव यादव स्लीमनाबाद : पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कुछ कानूनों में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित हुए कानूनों से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सोमवार को स्लीमनाबाद पुलिस अनुभाग में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।जहाँ स्लीमनाबाद पुलिस अनुभाग अंतर्गत आने वाले स्लीमनाबाद, बहोरीबंद, बाकल, ढीमरखेड़ा व उमरियापान थाना के पुलिस कर्मचारी शामिल हुए!जिन्हे
पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में व एसडीआपी अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया!स्लीमनाबाद थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया के द्वारा आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सबंध में प्रशिक्षण दिया गया।बतलाया गया कि जैसे पहले हत्या पर धारा 302 लगती थी लेकिन अब हत्या पर धारा 103 लगेगी!ठीक इसी प्रकार एक्सीडेंट दुर्घटना मे धारा 304 ए पंजीबद्द होती थी अब 106 मानी जाएगी!एसडीओपी अखिलेश गौर ने कहा कि ऐसे ही अनेक धाराओं मे बदलाव हुआ, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, जिनकी बारिकीयां जानना पुलिस कर्मचारियों को जरूरी है!
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